बदायूं : उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की एक अदालत ने झूठी शान की खातिर की गयी एक युवती की हत्या के मामले में आज उसके माता-पिता तथा चाचा समेत पांच लोगों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 मई 2010 को जिले के कादरचौक क्षेत्र स्थित रमजानपुर गांव में एक खेत के गड्ढे से एक युवती का सिर कटा शव बरामद किया गया था. तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता था कि उसकी किसी अन्य स्थान पर हत्या करके शव को गड्ढे में डाला गया था.
पोस्टमार्टम के बाद युवती के शव की तस्वीर और सम्बन्धित खबर अखबार में छपने पर बरेली निवासी यादराम नामक व्यक्ति ने उसकी शिनाख्त अपनी प्रेमिका पूजा के रुप में की. यादराम ने बताया कि वह और पूजा एक-दूसरे से प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे लेकिन उसकी प्रेमिका के परिजन इससे नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने उसे उसके चाचा सुरजन लाल के घर रमजानपुर भेज दिया था.
इसी को आधार मानकर पुलिस ने पूजा के पिता कुंदन लाल, मां सरोज तथा चाचा सुरजन को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने झूठी शान की खातिर अपनी बेटी की हत्या करने का जुर्म कुबूल कर लिया और उसका सिर तथा कत्ल के लिये इस्तेमाल किया गया फरसा बरामद कर लिया.
अपर जिला न्यायाधीश एस. एन. त्रिपाठी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कुंदन लाल, सरोज तथा सुरजन के अलावा दो अन्य अभियुक्तों नंदराम और पप्पू को भी हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 56-56 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.