नयी दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अनचाही कॉल्स से उपभोक्ताओं को छुटकारा दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने का संकेत दिया है. ट्राई ने कहा है कि अनचाही कॉल्स या संदेश भेजने वाले बैंकों, बीमा कंपनियों तथा रीयल्टी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा.
दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता प्राथमिकता नियम 2013 [तेरहवां संशोधन] के मुताबिक यदि टेलीकॉम ऑपरेटर को अनचाही वाणिज्यिक कॉल या गैर पंजीकृत टेलीमार्केटिंग नेटवर्क के जरिये एसएमएस भेजने का दोषी पाया गया तो हर शिकायत के मामले में उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ग्राहकों से अब तक मिली अनचाही कॉल या एसएमएस की शिकायतों में से ज्यादातर बैंक, बीमा कंपनियों और बिल्डरों के प्रचार से संबंधित होती हैं.