23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

यौन प्रताड़ना मामले में थेट्टायिल को राहत

कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के पूर्व मंत्री जोस थेट्टायिल के खिलाफ यौन प्रताड़ना मामले में आगे की सभी कार्यवाहियों पर आज रोक लगा दी. यह आदेश न्यायमूर्ति पी भवदेसन ने थेट्टायिल की याचिका पर दिया. याचिका में पूर्व मंत्री ने मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की […]

कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के पूर्व मंत्री जोस थेट्टायिल के खिलाफ यौन प्रताड़ना मामले में आगे की सभी कार्यवाहियों पर आज रोक लगा दी.

यह आदेश न्यायमूर्ति पी भवदेसन ने थेट्टायिल की याचिका पर दिया. याचिका में पूर्व मंत्री ने मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी.

अदालत ने शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया और कहा कि उसका पक्ष बृहस्पतिवार को सुना जायेगा.

न्यायाधीश ने पाया कि थेट्टायिल के खिलाफ शिकायत में प्रथम दृष्टया कोई अपराध जाहिर नहीं हुआ.

अंगामल्ली से जदएस के विधायक थेट्टायिल इस मामले में प्रथम आरोपी और उनके पुत्र द्वितीय आरोपी हैं. अलुवा पुलिस ने 22 जून को थेट्टायिल और उनके पुत्र के खिलाफ एक महिला की शिकायत यौन प्रताड़ना का मामला दर्ज किया था.

शिकायत में महिला ने पिता पुत्र दोनों पर अपना यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था.पूर्ववर्ती एलडीएफ सरकार में परिवहन मंत्री रहे थेट्टायिल का कहना है कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत कोई अपराध नहीं किया है और महिला ने उन पर झूठे आरोप लगाये हैं.

अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि महिला को सत्तारुढ़ राजनीतिक मोर्चे के कुछ नेताओं ने उन्हें झूठे मामले में फंसाने के लिए उकसाया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें