चेन्नई: एक स्थानीय अदालत ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दाखिल मानहानि मामले में डीएमडीके नेता विजयकांत के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट वापस लेने का आज आदेश दिया.
प्रधान सत्र न्यायाधीश जी चोक्कालिंगम ने कल इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था. उन्होंने आज गैर..जमानती वारंट वापस लेने का आदेश दिया. उन्होंने यह आदेश उस समय दिया जब विधानसभा में विपक्ष के नेता विजयकांत से जुड़ी याचिका सुनवाई के लिए आयी.
अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है.अदालत ने समन के बावजूद पेश नहीं होने पर एक जुलाई को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. विजयकांत के खिलाफ यह मामला दिसंबर 2012 में दाखिल किया गया था. उनके खिलाफ यह मामला एक क्षेत्रीय टीवी चैनल पर उनके साक्षात्कार में की गयी टिप्पणी को लेकर था जिसमें उन्होंने कथित रुप से मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की थी.