नयी दिल्ली : सरकार ने आज बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि लागू हो चुकी है. विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने आज राज्यसभा को बताया कि दोनों ही देशों ने इस संधि पर 28 जनवरी 2013 को हस्ताक्षर कर इसे मंजूरी दे दी जिसके बाद इसे लागू किया गया है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत, नेपाल और भूटान के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई है और श्रीलंका के साथ प्रत्यर्पण करार हुआ है.
अहमद ने अंबिका सोनी के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इन प्रत्यर्पण संधियों या करारों के कारण किसी भी नागरिकता वाले ऐसे व्यक्तियों का प्रत्यर्पण कराने के लिए कानूनी आधार मिल जाता है जिनकी, कम से कम एक एक साल की सजा वाले अपराधों के लिए भारत को तलाश है. उन्होंने बताया कि यही कानूनी आधार किसी भारतीय नागरिक द्वारा दूसरे देश में किए गए ऐसे ही अपराध के संबंध में भी लागू होता है.