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लापता सरकारी कर्मचारी के परिजन पेंशन पाने के हकदार

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा है कि लापता सरकारी कर्मचारी या पेंशनर के परिवार के सदस्य उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टियों के एवज में नकद राशि (लीव इनकैशमेंट) सहित सभी लाभ हासिल कर सकते हैं. कार्मिक, लोकशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा पिछले सप्ताह जारी नवीनतम निर्देशों में कहा गया है कि उग्रवादियों या […]

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा है कि लापता सरकारी कर्मचारी या पेंशनर के परिवार के सदस्य उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टियों के एवज में नकद राशि (लीव इनकैशमेंट) सहित सभी लाभ हासिल कर सकते हैं.

कार्मिक, लोकशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा पिछले सप्ताह जारी नवीनतम निर्देशों में कहा गया है कि उग्रवादियों या आतंकवादियों द्वारा अपहृत किये गये किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर व्यक्ति के परिवार के सदस्य भी सरकार द्वारा दिये जाने वाले सभी तरह के आर्थिक लाभ पाने के हकदार होंगे.

बहरहाल, किसी तरह की जालसाजी या अपराध को अंजाम देने के बाद लापता हुए सरकारी कर्मचारी या पेंशनर व्यक्ति के परिवार वाले पेंशन अथवा किसी तरह के अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे.

निर्देश में कहा गया है लापता कर्मचारी, पेंशनर या पारिवारिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति के लापता होने के मामले में परिवार के सदस्य पारिवारिक पेंशन, बकाया वेतन, बकाया लीव इनकैशमेंट, जीपीएफ और ग्रेच्युटी की राशि (जो कुछ भी पहले न ली गई हो) के लिए उस संस्थान के मुख्यालय में आवेदन कर सकते हैं जहां कर्मचारी, पेंशनयाफ्ता व्यक्ति या पारिवारिक पेंशन पाने वाला व्यक्ति अपने सेवाकाल के आखिरी दिनों में कार्यरत था. यह आवेदन पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के छह माह बाद किया जा सकता है.

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