मुंबई: एक स्थानीय अदालत ने माहिम में अल्ताफ इमारत के एक पूर्व मालिक के तीन बेटों को राहत देते हुए अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इमारत गिरने की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई थी.
इरफान, शरीफ और मोहम्मद फुरनितुरेवाला ने आज सत्र अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की. अधिवक्ता एआर शेख ने कहा कि अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए कल की तारीख तय की और इन भाइयों की याचिका पर सुनवाई तक गिरफ्तारी नहीं होगी.