Nirbhaya Case: ”चलती बस में 21 मिनट में 6 लोग रेप नहीं कर सकते”

निर्भया गैंगरेप के दोषी अक्षय सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान उसके वकील ए पी सिंह ने कहा, चलती बस में 6 लोगों द्वारा 21 मिनट में लड़की का रेप करना संभव नहीं है. बकौल सिंह, निर्भया की मौत सेप्टिसीमिया व ड्रग ओवरडोज से हुई थी. उन्होंने कहा, उसने बयान में लोहे की […]
निर्भया गैंगरेप के दोषी अक्षय सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान उसके वकील ए पी सिंह ने कहा, चलती बस में 6 लोगों द्वारा 21 मिनट में लड़की का रेप करना संभव नहीं है.
बकौल सिंह, निर्भया की मौत सेप्टिसीमिया व ड्रग ओवरडोज से हुई थी. उन्होंने कहा, उसने बयान में लोहे की रॉड का जिक्र नहीं किया था.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट निर्भया के दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. फैसला सुनाते हुए जस्टिस भानुमति ने कहा कि ट्रायल और जांच सही हुई है और उसमें कोई खामी नहीं है.
जहां तक मृत्युदंड का सवाल है, तो उसमें कोर्ट ने बचाव का पूरा मौका दिया है. जज ने कहा कि हमें याचिका में कोई ग्राउंड नहीं मिला है.
दोषी के वकील ए पी सिंह ने बताया कि वो क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे और इसके साथ ऐसे 17 केस के उदाहरण देंगे, जिनमें फांसी को उम्रकैद में बदला गया है.
सिंह ने बताया कि क्यूरेटिव पिटीशन के बाद ही उनकी तरफ से दया याचिका लगायी जाएगी. वकील ए पी सिंह की तरफ से दया याचिका के लिए तीन हफ्ते का वक्त मांगा है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










