सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में डीके शिवकुमार की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज की

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नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को जमानत दिये जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील शुक्रवार को खारिज कर दी. शिवकुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत प्रदान की थी. न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने अपील में दूसरे पक्ष […]

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नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को जमानत दिये जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील शुक्रवार को खारिज कर दी. शिवकुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत प्रदान की थी. न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने अपील में दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करने का प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता का अनुरोध अस्वीकार कर दिया.
उच्च न्यायालय ने शिवकुमार को 23 अक्टूबर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान जस्टिस नरीमन ने ईडी को फटकार लगाई. जस्टिस नरीमन ने कहा कि अपने अधिकारियों से अदालत के फैसले पढ़ने को कहें. हमारे फैसलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता. आप शिवकुमार के मामले में पी चिदंबरम की दलील पेश कर रहे हैं जो कॉपी-पेस्ट है.
इसमें बदलाव नहीं किया गया है. बता दें कि 23 अक्तूबर को दिल्ली उच्च अदालत ने 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर शिवकुमार को मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दी थी। वह 25 अक्तूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद थे. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
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