चिदंबरम नहीं जायेंगे तिहाड़, मिलेगी जमानत या जाएंगे जेल, कोर्ट में आज होगा फैसला
Author Prabhat khabar digital desk
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नयी दिल्ली : आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के लिए अंतरिम जमानत के आग्रह पर विचार करने के निचली अदालत को आदेश के चंद घंटों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर इसमें संशोधन कर दिया. जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ […]
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नयी दिल्ली : आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के लिए अंतरिम जमानत के आग्रह पर विचार करने के निचली अदालत को आदेश के चंद घंटों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर इसमें संशोधन कर दिया. जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि सॉलिसीटर जनरल के अनुरोध पर विचार किया गया है और इस मामले में अब गुरुवार की जगह मंगलवार को सुनवाई की जायेगी.
सोमवार को कोर्ट ने उनसे अंतरिम संरक्षा के लिए संबंधित अदालत में अपील करने के लिए कहा है. इसके साथ ही यह भी आदेश दिया है कि उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा जायेगा. अगर ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत अर्जी को खारिज करती है, तो पांच सितंबर तक उनकी सीबीआइ हिरासत बरकरार रहेगी.हालांकि मेहता ने कहा कि दिन में पारित किये गये आदेश को लागू करने में अधिकार क्षेत्र की दिक्कतें आयेंगी.
पोंजी घोटाले की जांच सीबीआइ के पास, 31 के खिलाफ एफआइआर
कर्नाटक स्थित ‘आई-मॉनेटरी एडवाइजरी’ (आइएमए) और इस समूह की कंपनियों द्वारा चलायी जाने वाली करोड़ों रुपये की पोंजी योजना से संबंधित मामले की जांच सीबीआइ ने अपने हाथों में ले ली है. आइएमए पोंजी घोटाले में सीबीआइ ने 31 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है जिसमें 25 नामजद है. इन सभी लोगों के खिलाफ अब सीबीआइ जांच करेगी.
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