बीसीएएस के डीजी के रूप में अस्थाना की नियुक्ति को शीर्ष अदालत में चुनौती

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Jan 2019 9:54 PM

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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय में बुधवार को दायर एक याचिका में सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दी गयी. अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई हो सकती है. याचिका में कहा गया कि नियुक्ति कानून […]

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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय में बुधवार को दायर एक याचिका में सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दी गयी.

अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई हो सकती है. याचिका में कहा गया कि नियुक्ति कानून के विरुद्ध है और अस्थाना के खिलाफ लंबित जांच को देखते हुए उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी को रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर अस्थाना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी खारिज करने से इनकार किया था और जांच पूरी करने के लिए 10 सप्ताह की समय-सीमा तय की थी. सरकार ने 18 जनवरी को हालांकि बीसीएएस का महानिदेशक नियुक्त किया था. याचिका में कहा गया कि अस्थाना के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में जांच चल रही है और उनकी नियुक्ति नियमों के खिलाफ है.

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