चेन्नई : सीबीआई की एक अदालत ने यहां रिश्वत लेने के एक मामले में सीमाशुल्क विभाग के दो कर्मचारियों सहित तीन लोगों को आज दोषी ठहराया.सीबीआई की विज्ञप्ति में कहा गया कि सीबीआई मामलों के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एम संबासिवम ने सीमाशुल्क विभाग के एक परीक्षक और एक आगणक (एप्रेजर) और एक अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराया और उन्हें एक एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
शिकायत में कहा गया कि चेन्नई बंदरगाह ट्रस्ट के सीमाशुल्क विभाग के परीक्षक वी देवासुगा और आगणक मनीष कांति बनिक ने माल बाहर निकालने के लिए तीन हजार रुपये की रिश्वत मांगी.इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपियों को रंगे हाथों पकडा और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दायर किया गया.आरोपियों पर तीन तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.