UP News: उत्तर प्रदेश में अब विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा पर नौकरी, जानें क्यों लिया गया यह फैसला
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 11 Nov 2021 6:43 PM
उत्तर प्रदेश में अब मृतक आश्रित कोटे पर विवाहित पुत्रियां भी सरकारी नौकरी पा सकेंगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब सेवाकाल के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उसकी विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार मानी जाएगी. राज्य सरकार ने इसके लिए ‘उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली’ में 12वां संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है. कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई. कुटुंब की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है.
दरअसल, कुटुंब की परिभाषा में अभी तक कर्मचारी के पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र व पुत्री, विवाहित पुत्र ही शामिल थे. अविवाहित पुत्री को शामिल नहीं किया था. केंद्र सरकार ने भी अपनी नियमावली में संशोधन कर विवाहित पुत्री को भी कुटुंब की परिभाषा में शामिल कर लिया है. अब यूपी सरकार ने भी विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल करने का फैसला किया है.
यूपी में अभी तक विवाहित पुत्रियों को को मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरियां नहीं मिल पा रही थीं. कुछ मामले ऐसे भी सामने आये जब इकलौती विवाहित बेटी होने के चलते परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ जाता था.
Posted By: Achyut Kumar
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










