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Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा, हाईकोर्ट ने दी जमानत

Updated at : 15 Feb 2022 5:30 PM (IST)
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Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा, हाईकोर्ट ने दी जमानत

Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जेल से रिहा कर दिया गया है. आशीष को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है.

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Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जेल से रिहा कर दिया गया है. आशीष मिश्रा पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है. आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष को जमानत दी थी.


आशीष मिश्रा के शहर से बाहर जाने पर नहीं होगी पाबंदी

आशीष मिश्रा के वकील अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दो बार तीन लाख रुपये की जमानत राशि की मांग की थी. उन्होंने बताया कि आशीष मिश्रा के शहर से बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. वह कहीं भी जा सकते हैं.

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किसानों को मारने के मकसद से चढ़ाई गई गाड़ी

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जांच कर रही एसआईटी ने दिसंबर में बड़ा खुलासा किया था. एसआईटी का कहना था कि किसानों को मारने के मकसद से ही गाड़ी उन पर चढ़ाई गई थी. वह घटना हादसा नहीं था.

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आशीष मिश्रा को 124 दिन बाद मिली जमानत

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है. आशीष मिश्रा को जमानत उसी दिन मिली, जिस दिन उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान शुरू हुआ. आशीष मिश्रा को 124 दिन बाद जमानत मिली.

आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को किया गया गिरफ्तार

आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें चार किसान और एक पत्रकार की मौत हो गई थी. ती अक्टूबर को हुई इस घटना में विशेष जांच (एसआईटी) की ओर से दायर आरोप पत्र में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी घोषित किया गया था. भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वह जमानत के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और किसानों को इंसाफ दिलाएंगे.

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जयंत सिंह ने साधा निशाना

राष्‍ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा, क्या व्यवस्था है!! चार किसानों को रौंदा, चार महीनों में जमानत… आपको बता दें कि आशीष मिश्रा इसके पहले जमानत के लिए दो बार निचली अदालत में अर्जी लगा चुके थे,लेकिन दोनों बार उनकी अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था.

Posted By: Achyut Kumar

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