अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को धोखाधड़ी के केस में मुरादाबाद कोर्ट ने किया तलब, मैनेजर के खिलाफ वारंट जारी

कटघर के शिवपुरी निवासी इवेंट के आयोजक प्रमोद शर्मा ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके मैनेजर समेत अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई. एफआईआर में कहा गया है कि कार्यक्रम की फीस लेने के बावजूद अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा आयोजन में नहीं पहुंची, इस वजह से आयोजक को काफी नुकसान उठाना पड़ा.
Lucknow: फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की धोखाधड़ी के मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं. उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की कोर्ट ने सोनाक्षी सिन्हा के मैनेजर के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. इसके साथ ही अभिनेत्री समेत अन्य आरोपियों को 26 मई को अदालत में तलब किया है.
ये मामला नई दिल्ली में पांच साल पहले फिल्म कलाकारों को लेकर इवेंट से जुड़ा है. 30 सितंबर 2018 को प्रस्तावित कार्यक्रम में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को आना था. इसके लिए उन्हें भुगतान भी किया जा चुका था. लेकिन, आयोजन में अभिनेत्री समेत अन्य लोग नहीं आए. इस वजह से इवेंट के आयोजक को काफी विरोध और दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
कटघर के शिवपुरी निवासी इवेंट के आयोजक प्रमोद शर्मा ने इसे लेकर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके मैनेजर समेत अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई. एफआईआर में कहा गया है कि कार्यक्रम की फीस लेने के बावजूद अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा आयोजन में नहीं पहुंची, इस वजह से आयोजक को काफी नुकसान उठाना पड़ा.
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इस मामले की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हो रही है. सुनवाई के दौरान केस में हाजिर नहीं होने पर पूर्व में अदालत आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी कर चुकी है. सोनाक्षी सिन्हा के अधिवक्ता अनुराग भटनागर ने बताया कि अदालत की कार्यवाही के बाद सोनाक्षी सिन्हा की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टे की याचिका को स्वीकार कर लिया गया था.
अब एक बार फिर अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पत्रावली पेश हुई, जिसमें वादी के वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट के आदेश को छह महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है. मामले में अग्रिम आदेश जारी नहीं हुए हैं. ऐसी स्थिति में कोर्ट में पूर्व पारित आदेश का पालन जरूरी है.
अब इस प्रकरण में सुनवाई के बाद अदालत ने सोनाक्षी सिन्हा के मैनेजर अभिषेक सिन्हा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. इसके साथ ही अभिनेत्री के सलाहकार एडगर, मालविका और धूमिल को 26 मई को कोर्ट में तलब होने के लिए नोटिस दिया गया है. इसके साथ ही अदालत ने हाईकोर्ट का पूर्व में आदेश होने पर उसे भी कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है.
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लेखक के बारे में
By Sanjay Singh
working in media since 2003. specialization in political stories, documentary script, feature writing.
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