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Jharkhand Municipal Election: मेयर, अध्यक्ष से लेकर वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के लिए नॉमिनेशन शुल्क तय

झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के प्रत्याशियों के लिए नॉमिनेशन शुल्क तय की है. यह शुल्क पिछले चुनाव में तय शुल्क के आधार पर ही है. इसके तहत एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक प्रत्याशियों को जमा करना होगा.

Jharkhand Municipal Election 2022: झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को नामांकन पत्र दाखिल करने से संबंधित दिशा-निर्देश के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी है. आयोग ने पिछले चुनाव में तय नॉमिनेशन शुल्क को यथावत रखने का निर्णय लिया है. इसके तहत चुनाव में मेयर या अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को पांच हजार रुपये और वार्ड पार्षद के लिए एक हजार रुपये का नाॅमिनेशन शुल्क निर्धारित किया गया है. तय मापदंड के अनुसार, महिला सहित आरक्षित वर्ग अंतर्गत आने वाले प्रत्याशियों को आधे शुल्क का भुगतान करना होगा. उन्हें नॉमिनेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. 

दो मतदाताओं का नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर अनिवार्य

आयोग के अनुसार, अनारक्षित सीट के लिए नामांकन पत्र आरक्षित वर्ग के लोगों को भी शुल्क में छूट मिलेगी. दो सेट में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को एक ही सेट के लिए नॉमिनेशन शुल्क का भुगतान करना होगा. प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्र में किसी दो मतदाताओं का हस्ताक्षर लेना होगा. इसमें एक प्रस्तावक तथा दूसरा समर्थक रूप में हस्ताक्षर करेगा. इसे अनिवार्य किया गया है. मतदाता की योग्यता नहीं रखने वाला व्यक्ति प्रस्तावक अथवा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करने की पात्रता नहीं रखता. कोई भी उम्मीदवार किसी पद के लिए दो से अधिक प्रति में नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा. नियमावली के अनुसार, एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पद के लिए निर्वाचन में उम्मीदवार बन सकता है. इसके लिए अलग-अलग पद के अनुसार अलग-अलग नामांकन पत्र दाखिल करना होगा. इसके लिए तय नामांकन शुल्क भी अलग-अलग भुगतान करना होगा.

नॉमिनेशन के दौरान पांच से अधिक लोगों का प्रवेश नहीं

राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है. इसमें कहा गया है कि निर्वाची या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के दौरान 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहन तथा प्रत्याशी सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी जायेगी. इसका नियमावली का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होगी. नामांकन के दौरान विधि-व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल मांगा गया है.

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पांच बार दर्ज करना होगा मतदान का ब्योरा

नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेजी से चल रही है. अलग-अलग कोषांग सक्रिय हो गये हैं. अलग-अलग कार्यों के लिए निर्धारित नियमों को लेकर विचार-विमर्श शुरू हो गया है. चुनाव संंबंधी पत्राचार की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. पीठासीन पदाधिकारी और मतदान अधिकारियों को चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण निर्देशिका तैयार की गयी है. इसमें बताया गया है कि किस कार्य के लिए कौन-सा विपत्र भरा जाना है. पीठासीन पदाधिकारी की ओर से तैयार की जाने वाली रिपोर्ट में पांच बार अलग-अलग समय पर मतदान का ब्योरा दर्ज किया जाना है. 

Samir Ranjan
Samir Ranjan
Senior Journalist with more than 20 years of reporting and desk work experience in print, tv and digital media

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