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संजीव जीवा हत्याकांड के बाद गोरखपुर दीवानी कचहरी की बढ़ी सुरक्षा, सभी गेटों पर लगाए गए मेटल डिटेक्टर

Updated at : 09 Jun 2023 3:25 PM (IST)
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संजीव जीवा हत्याकांड के बाद गोरखपुर दीवानी कचहरी की बढ़ी सुरक्षा, सभी गेटों पर लगाए गए मेटल डिटेक्टर

यूपी की राजधानी लखनऊ में कचहरी परिसर में हुई संजीव जीवा हत्याकांड के के बाद से गोरखपुर दीवानी कचहरी में भी पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है. वहीं जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की.

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गोरखपुर. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कोर्ट परिसर में हुए शूटआउट के बाद से गोरखपुर दीवानी कचहरी में भी पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है. वहीं जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की और सभी अधिवक्ताओं से अपने पास बार एसोसिएशन द्वारा निर्गत परिचय पत्र रखने का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर सुरक्षाकर्मी परिचय पत्र दिखाने के लिए कहते हैं तो उन्हें अपना परिचय पत्र दिखाए.

कलेक्ट्रेट परिसर में नए नियम के तहत मिलेंगा प्रवेश

गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश के नए नियम के तहत गेट नंबर एक और तीन से जांच के बाद आमजन को प्रवेश करने का निर्देश दिया गया है. वहीं विकास भवन के गेट से आने वाले अधिवक्ताओं को पहचान पत्र जांच के बाद प्रवेश देने को कहा गया है. इसी के साथ दीवानी कचहरी परिसर में सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है पहले इनकी संख्या 40 थी अब बढ़ाकर इनकी संख्या 60 कर दी गई है.

कचहरी के सभी गेट पर लगे मेटल डिटेक्टर

दीवानी कचहरी के सभी गेट पर एक–एक मेटल डिटेक्टर लगाया गया है. जिससे कचहरी परिसर में आने वाले लोगों की सुरक्षाकर्मियों द्वारा जांच करने के बाद ही प्रवेश मिलेगा. उधर जिला न्यायालय सुरक्षा समिति की अध्यक्ष संतोष कुमार गौतम ने पुलिस अधिकारियों के साथ कचहरी परिसर के सभी गेटों का निरीक्षण किया उन्होंने कचहरी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे और गेट पर लगी मेटल डिटेक्टर की जांच भी की.

पहचान पत्र से ही अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर में मिलेगा प्रवेश

सीओ कैंट ने बताया की कचहरी परिसर में प्रवेश करने के लिए लोगों को मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा. बिना उसके किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा. पहचान पत्र चेक करने के बाद ही अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर में जीने दिया जाएगा. आम जनता के लिए गेट नंबर 1 और 3 से ही प्रवेश दिया जाएगा. कमिश्नरी और ADG कार्यालय व मजार गेट से केवल अधिवक्ता ही प्रवेश कर पाएंगे. अधिवक्ताओं को भी पहचान पत्र दिखाने के बाद प्रवेश मिलेगा. गाड़ियों की तलाशी के बाद ही स्टैंड में गाड़ियां खड़ी होंगी. आने वाले व्यक्तियों के बैग की भी तलाशी की जाएगी.

रिपोर्ट –कुमार प्रदीप,गोरखपुर

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