गया में दोषी करार होते ही कोर्ट से फरार हुए दो अभियुक्त, गिरफ्तारी के लिए एसआइटी का गठन
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 Jan 2023 3:05 AM
एसएसपी आशीष भारती ने मंगलवार की रात बताया कि एडीजे टू के कोर्ट में ट्रायल के दौरान फरार हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलहंती गांव के रहनेवाले राजकुमार पासवान व विजय पासवान की गिरफ्तारी को लेकर एसआइटी का गठन किया गया है.
गया. हत्या के एक मामले में मंगलवार को अदालत से दोषी करार होते ही दो अभियुक्त सभी से नजर बचा कर फरार हो गये. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजकुमार राजपूत की अदालत में हत्या के एक मामले में बेल पर चल रहे अभियुक्त राजकुमार पासवान व विनय पासवान के कोर्ट से फरार होने के बाद वारंट जारी कर दिया गया है.
एसएसपी आशीष भारती ने मंगलवार की रात बताया कि एडीजे टू के कोर्ट में ट्रायल के दौरान फरार हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलहंती गांव के रहनेवाले राजकुमार पासवान व विजय पासवान की गिरफ्तारी को लेकर एसआइटी का गठन किया गया है. वजीरगंज कैंप के डीएसपी अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में उनके ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है. जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा.
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले के अपर लोक अभियोजक कमल किशोर पंडित ने बताया कि इस मामले के सूचक मुफस्सिल थाना के बेलहंडी गांव निवासी सविता देवी ने 2015 में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. उन्होंने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि तीन अप्रैल 2015 को वह अपनी बेटी के साथ अपने खेत में सरसों काट रही थीं, उस दौरान पति कृष्ण पासवान ने मां-बेटी को घर भेज दिया व खुद खेत पर रह गये थे.
इधर जब काफी देर तक वह घर नहीं लौटे, तो दूसरे दिन सुबह खोजबीन के क्रम में चानहर बांध में स्थित पइन में कृष्णा पासवान को गिरे हुए देखा गया. घायल अवस्था में पति ने बताया कि उपरोक्त दोनों अभियुक्त खेत से पइन में खींच कर ले गये तथा वहां ईंट पत्थर से मारकर घायल कर दिया. बाद में इलाज के क्रम में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में उनकी मौत हो गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही हुई थी.
अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजकुमार पासवान व विनय पासवान को दोषी पाया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नंदकिशोर शर्मा ने बहस की. यह मामला मुफस्सिल थाना कांड संख्या 92 /2015 से जुड़ा हुआ है .अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 17 जनवरी निर्धारित की है.
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