Raj Kundra Case: बॉम्बे हाईकोर्ट से राज कुंद्रा को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Raj Kundra Case: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का मान नहीं ले रही है. अश्लील फिल्म बनाने के मामले में राज को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
अश्लील फिल्में बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने के मामले में राज कुंद्रा (Raj Kundra) की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि राज, पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा समेत 6 लोगों ने जमानत के लिए ये याचिका लगाई थी.
इस मामले में राज कुंद्रा ने हाईकोर्ट को यह भी बताया था कि मेरे वीडियो कामुक हो सकते हैं लेकिन सेक्सुअल गतिविधि को नहीं दिखाते हैं. उन्होंने कहा था कि इस तरह के वीडियोज बनाने और उसे डालने में उनका हाथ नहीं है. उन्हें इस केस में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है.
राज कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 (अश्लील सामग्री की बिक्री), धारा 66ई, 67, 67ए (यौन स्पष्ट सामग्री का प्रसारण) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था.
Also Read: पोर्नोग्राफी केस के बाद शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने सोशल मीडिया को कहा अलविदा,डिलीट किए सभी अकाउंट्स
आपको बता दें कि राज कुंद्रा को इसी साल 19 जुलाई को अश्लील फिल्में बनाने और उसे बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. उनपर अश्लील फिल्म हॉट शॉट्स नामक ऐप पर दिखाने का आरोप था. जिसके बाद करीब 2 महीनें जेल में बिताने के बाद सितंबर महीने में उन्हें जमानत मिली थी.
Posted By Ashish Lata
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










