जोधपुर: अभिनेता सलमान खान से यहां की एक अदालत ने काले हिरणों के शिकार मामले में अदालत में 29 जनवरी को उपस्थित होने को कहा है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्र कला जैन ने अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों का परीक्षण करने के बाद सलमान को मामले में अदालत में उपस्थित होने को आज कहा.
लोक अभियोजक उपेंद्र शर्मा ने कहा कि उन्हें अब तक अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट थी. अब अदालत में उनका परीक्षण किया जाएगा. सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि जांच अधिकारी अशोक पटनी अंतिम गवाह थे जिनका परीक्षण किया गया. सलमान पर 1 और 2 अक्तूबर, 1998 की दरम्यानी रात को जोधपुर के कनकनी गांव में काले हिरणों के शिकार के दौरान खत्म हो चुके लाइसेंस वाले हथियार रखने का आरोप है.
राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के बाद सात साल से रका मुकदमा पिछले साल 25 मई को बहाल हुआ था. यह पुनरीक्षण याचिका राज्य सरकार ने 2006 में दायर की थी. अदालत ने 15 मई 2013 को याचिका को खारिज कर दिया था. सारस्वत ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि सलमान के पास काले हिरणों का कथित तौर पर शिकार करने के दौरान ऐसे हथियार थे जिनका लाइसेंस समाप्त हो चुका था.