‘खानदानी सफाखाना'' फिल्म से बदनामी का आरोप, कोर्ट ने फिल्म दिखाने को कहा

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुपर कैसेट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिल्ली के एक सेक्स विज्ञानी के लिए अपनी फिल्म ‘खानदानी शफाखाना’ की विशेष स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया जिसने फिल्म में उसे और उसके पेशे को बदनाम करने का आरोप लगाया है. न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला ने सुपरकैसेट्स से 26 जुलाई […]
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुपर कैसेट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिल्ली के एक सेक्स विज्ञानी के लिए अपनी फिल्म ‘खानदानी शफाखाना’ की विशेष स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया जिसने फिल्म में उसे और उसके पेशे को बदनाम करने का आरोप लगाया है.
न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला ने सुपरकैसेट्स से 26 जुलाई को इस सेक्स विज्ञानी को यह फिल्म दिखाने को कहा ताकि उसकी छवि को नुकसान पहुंचने संबंधी उसकी धारणा का निराकरण हो. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 जुलाई तय की.
इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा मुख्य किरदार में है. फिल्म दो अगस्त को रिलीज होने वाली है. हालांकि निर्देश जारी करते हुए न्यायालय ने कहा कि फिल्म के ट्रेलर समेत उपलब्ध सामग्री को देखने के बाद प्रथम दृष्टया उसका मत है कि सेक्स विज्ञानी विजय एब्बॉट की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है.
अदालत का प्रथम दृष्टया यह भी मानना था कि ट्रेडमार्क का भी कोई उल्लंघन नहीं किया गया है जैसा कि एब्बॉट ने दावा किया है.
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