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झारखंड के तीन विधायकों को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, लगायी ये शर्तें

Updated at : 17 Aug 2022 5:45 PM (IST)
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झारखंड के तीन विधायकों को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, लगायी ये शर्तें

West Bengal News: कोर्ट ने कहा है कि विधायकों को सप्ताह में एक बार थाना में हाजिरी लगानी होगी. उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा. इसके साथ ही केस की अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर 2022 मुकर्रर कर दी.

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West Bengal News: लाखों रुपये के साथ पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार किये गये झारखंड कांग्रेस (Jharkhand Congress) के तीन विधायकों को कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गयी है. हाईकोर्ट ने इन्हें तीन महीने की अंतरिम राहत दी है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी जोड़ दी है. कोर्ट ने कहा है कि विधायकों को सप्ताह में एक बार थाना में हाजिरी लगानी होगी. उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा. इसके साथ ही केस की अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर 2022 मुकर्रर कर दी.

साड़ी खरीदने गये थे झारखंड कांग्रेस के विधायक- मुकुल रोहतगी

झारखंड कांग्रेस के तीन विधायकों की कोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट में जिरह करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अपने मुवक्किलों को जमानत देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि यह सच है कि विधायकों के पास से रुपये मिले. आयकर विभाग इसकी जांच करेगा कि ये काला धन हैं या नहीं. राज्य सरकार की पुलिस का इससे कोई वास्ता नहीं है. मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल झारखंड में आयोजित होने वाले जनजातीय उत्सव के लिए साड़ियां खरीदने के लिए पैसे लेकर आये थे.

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स्पेशल कोर्ट क्यों गये, एमपी-एमएलए कोर्ट जाएं: हाईकोर्ट

दूसरी तरफ, राज्य सरकार के वकील एसजी मुखर्जी ने विधायकों की जमानत का जोरदार विरोध किया. उन्होंने कहा कि साड़ी खरीदने के झूठे दावे किये जा रहे हैं. गिरफ्तार किये गये जनप्रतिनिधियों के पास से एक भी साड़ी बरामद नहीं हुई है. अभी वे पुलिस कस्टडी में हैं. बुधवार को टीआई परेड करायी जायेगी. वहीं, कोर्ट ने पूछा कि आप झारखंड विधानसभा के सदस्य हैं. आप स्पेशल कोर्ट में क्यों पहुंचे. उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट में जाना चाहिए.

विधायकों पर सरकार का तख्तापलट की साजिश रचने का है आरोप

सरकारी वकील ने दलील दी कि गिरफ्तार किये गये तीनों प्रभावशाली लोग हैं. अगर उन्हें जमानत दी गयी, तो वे जांच में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं. जांच कार्य बुरी तरह प्रभावित हो सकता है. उन्होंने कहा कि जांच अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है. इसलिए कोर्ट को आरोपियों को जमानत नहीं देना चाहिए. उल्लेखनीय है कि झारखंड कांग्रेस के तीन विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को करीब 50 लाख रुपये नकद के साथ बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

झारखंड में चल रही है गठबंधन की सरकार

इन तीनों विधायकों पर आरोप है कि ये लोग झारखंड में तख्तापलट की साजिश में शामिल थे. पैसे लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार बदलने के लिए डील करने बंगाल पहुंचे थे. इसी दौरान तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया. बता दें कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के गठबंधन की सरकार चल रही है.

रिपोर्ट – अमर शक्ति प्रसाद

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