31.6 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपये के नोट को बदलने के नोटिफिकेशन्स के खिलाफ याचिका पर रजिस्ट्री से मांगी रिपोर्ट

अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माओवादी, आतंकवादी और अलगाववादी 2,000 के नोटों को बदल रहे हैं और मीडिया की खबरों के अनुसार, अबतक 80,000 करोड़ रुपये के नोट बदले जा चुके हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने बिना पर्ची और आईडी कार्ड के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के नोटिफिकेशन्स को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर अपनी रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है. याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की है. इसके बाद जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने यह आदेश जारी किया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन नोटिफिकेशन्स को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर एक जून को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था. पीठ ने कहा था कि वह गर्मियों की छुट्टियों के दौरान इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगी.

अबतक 80,000 करोड़ रुपये के नोट बदले गए

अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माओवादी, आतंकवादी और अलगाववादी 2,000 के नोटों को बदल रहे हैं और मीडिया की खबरों के अनुसार, अबतक 80,000 करोड़ रुपये के नोट बदले जा चुके हैं. पीठ ने कहा हम मीडिया की खबरों पर नहीं जा सकते. आप शुक्रवार को इसका उल्लेख करें. इस बीच, हम रजिस्ट्री की रिपोर्ट देखेंगे. कोर्ट ने पूछा कि जब मामले का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, तो इसे कैसे फिर से रखा जा सकता है. इससे पहले एडवोकेट उपाध्याय ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील करते हुए कहा था कि 2,000 रुपये के नोटों को अपराधियों और आतंकवादियों द्वारा भी बिना किसी पर्ची और पहचान पत्र के बदला जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि बहुत कम समय में 2,000 रुपये के मूल्यवर्ग के नोटों के बदले बैंकों ने ग्राहकों को अन्य मूल्य के 50,000 करोड़ रुपये के नोट लौटाए हैं.

29 मई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर

अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट के 29 मई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा 2,000 रुपये के बैंक नोट को बिना किसी डॉक्युमेंट के बदलने की नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी. उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने गत 19 मई को 2,000 के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी. इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंक खाते में जमा किया जा सकता है या कम मूल्य के नोट से बदला जा सकता है. हालांकि, 2,000 के नोट वैलिड करेंसी बने हुए हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

अन्य खबरें