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डेयरी बिजनेस के लिए सरकार देती है 42 लाख का लोन और सब्सिडी, जानें आवेदन प्रॉसेस

Subsidy On Kamdhenu Yojana: भारत में पशुपालन की शक्ति को पहचानते हुए, मध्य प्रदेश सरकार डेयरी फार्मिंग के लिए 'डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना' लाई है. यह योजना किसानों को 42 लाख रुपए तक का बड़ा लोन और 11 लाख रुपए तक की भारी सब्सिडी देती है, जिससे 25 दुधारू पशुओं की यूनिट के साथ व्यवसाय शुरू करना आसान हो गया है.

Subsidy On Kamdhenu Yojana: भारत में पशुपालन की शक्ति को पहचानते हुए, मध्य प्रदेश सरकार किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है. यदि आप पूंजी की कमी के कारण अपने डेयरी फार्मिंग के सपने को बड़ा रूप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके लिए ‘डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना’ वरदान साबित हो सकती है. यह योजना न केवल आपको 42 लाख रुपए तक का बड़ा लोन देती है, बल्कि 11 लाख रुपए तक की भारी-भरकम सब्सिडी भी प्रदान करती है, ताकि आप 25 दुधारू पशुओं की यूनिट के साथ एक सफल व्यवसाय शुरू कर सकें.

कामधेनु योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?

डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है. इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना और दूध के उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि करना है. यह योजना किसानों को एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करती है ताकि वे छोटे स्तर के बजाय बड़े पैमाने पर डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकें.

वित्तीय सहायता और सब्सिडी का विवरण

यह योजना डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करती है.

  • लाभार्थी 25 लाख रुपए से लेकर अधिकतम 42 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट लोन ले सकते हैं.
  • सामान्य वर्ग के आवेदकों को लोन राशि पर 25% की सब्सिडी दी जाती है.
  • अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों को प्रोत्साहन देते हुए, उनके लिए यह सब्सिडी दर बढ़ाकर 33% कर दी गई है.
  • सब्सिडी की अधिकतम राशि 11 लाख रुपए तक हो सकती है.

25 दुधारू पशुओं की अनिवार्य यूनिट

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को 25 दुधारू पशुओं (गाय या भैंस) की एक यूनिट स्थापित करनी होगी. पशुओं का चयन अच्छी नस्ल और उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर करना अनिवार्य है. योजना के तहत लोन की राशि लाभार्थी को चार किस्तों में दी जाती है. पहली किस्त सबसे बड़ी होती है.

आवश्यकता विवरण

  • निवास आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
  • भूमि पशुपालन यूनिट के लिए कम से कम 3.5 एकड़ कृषि भूमि का होना अनिवार्य है.
  • वित्तीय स्थिति आवेदक का किसी भी बैंक का डिफाल्टर (Bank Defaulter) नहीं होना चाहिए.
  • इच्छुक किसान इस योजना के आवेदन और विस्तृत जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के खंड चिकित्सा अधिकारी के पास या जिला मुख्यालय कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं.

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Anshuman Parashar
Anshuman Parashar
मैं अंशुमान पराशर पिछले एक वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम से जुड़ा हूं. बिहार से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक, अपराध और जनसरोकार के विषयों पर लिखने में विशेष रुचि रखता हूं. तथ्यों की प्रमाणिकता और स्पष्ट प्रस्तुति को प्राथमिकता देता हूं.

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