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इन संस्थाओं पर गिरी RBI की गाज, देना पड़ेगा भारी जुर्माना

Updated at : 13 Aug 2024 11:06 PM (IST)
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RBI

RBI ने इंडसइंड बैंक पर ठोका 27.30 लाख का जुर्माना,अपात्र खातों पर बचत खाते खोलने का आरोप

RBI ने इस साल कई बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है. सोमवार, 12 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पांच बड़ी वित्तीय संस्थानों पर जुर्माना लगाया.

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RBI : सोमवार, 12 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पांच बड़ी वित्तीय संस्थानों पर जुर्माना लगाया. इनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, CSB बैंक और मुथूट हाउसिंग फाइनेंस शामिल हैं. RBI ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि इन संस्थानों ने कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं किया. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार CSB बैंक पर जोखिम प्रबंधन, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग और शाखा अनुमोदन संबंधी नियमों का पालन नहीं करने के कारण 1.86 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

बैंक ने दी जानकारी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सूचित कर बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर KYC नियमों और अन्य दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर 1.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021’ के कुछ हिस्सों का पालन न करने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड और अशोका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पर भी क्रमशः 5 लाख रुपये और 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. RBI ने स्पष्ट किया कि ये जुर्माना विनियामक अनुपालन में चूक के कारण है और उनके वित्तीय लेन-देन से संबंधित नहीं है.

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एक्शन मोड में है RBI

RBI ने इस साल कई बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है. कुछ समय पहले, उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया, निजी क्षेत्र के बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और कुछ अन्य संस्थानों पर नियम तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया था. RBI नियमित रूप से सहकारी बैंकों की भी जांच करता है और कभी-कभी नियमों का पालन न करने पर उनका लाइसेंस भी रद्द कर देता है.

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