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Pradhan Mantri Awas Yojana-Grameen : आपके पास भी होगा अपना पक्का मकान, PMAY-G स्कीम के लिए ऐसे करें अप्लाई

Updated at : 22 Mar 2021 5:53 PM (IST)
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Pradhan Mantri Awas Yojana-Grameen : आपके पास भी होगा अपना पक्का मकान, PMAY-G स्कीम के लिए ऐसे करें अप्लाई

PM AWAS Yojana

Pradhan Mantri Awas Yojna-Grameen सबको घर यानी हर सिर पर पक्की छत देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत प्रधानमंत्री का सपना प्रत्येक भारत वासी के सिर पर पक्की छत उपलब्ध कराना है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के गठन के साथ ही सबको पक्का मकान देने का वादा किया था और इसे वर्ष 2022 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गरीबों को पक्का मकान बनाने की योजना को लागू किया है.

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Pradhan Mantri Awas Yojana-Grameen सबको घर यानी हर सिर पर पक्की छत देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत प्रधानमंत्री का सपना प्रत्येक भारत वासी के सिर पर पक्की छत उपलब्ध कराना है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के गठन के साथ ही सबको पक्का मकान देने का वादा किया था और इसे वर्ष 2022 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गरीबों को पक्का मकान बनाने की योजना को लागू किया है.

देश में बड़ी संख्‍या में ग्रामीण लोग इस योजना का लाभ भी उठा रहे हैं. वहीं, इस वर्ष सितंबर में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बने करीब पौने दो लाख घरों का उद्घाटन हुआ था. इसमें उन लोगों को लाभ मिला है, जिन्‍होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घर बनाने के लिए आवेदन किया था. वहीं, अभी भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो जानकारी के अभाव के कारण इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं. आइए हम बात करते है कि आप कैसे इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं.

इस स्कीम का लाभ पाने के लिए पहले विकल्प के तौर पर आप ऑनलाइन अप्लाई करने का विचार बना सकते है. इसके लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकता है. हालांकि, इसके लिए उसके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए. वहीं, ऑनलाइन से अलग आप दूसरे विकल्प के तौर पर ऑफलाइन माध्यम का भी चुनाव करके भी इस स्कीम के लिए अप्लाई सकते है. इसके लिए लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म को भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है. इन फार्म का मूल्य 25 रुपये प्लस जीएसटी है.

गौर हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण स्कीम खासतौर पर ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है और इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित आवास ऐप भी तैयार किया है. इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से प्रधानमंत्री आवास योजना की एप को डाउनलोड करना होगा. इसके बाद अपने मोबाइल नंबर की सहायता से इसमें रजिस्‍टर करना होगा. यह ऐप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा. जिससे लॉगिन करने के बाद आपको जरूरी जानकारियों को भरना होगा.

पीएमएवाई-जी के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है. इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट पीएमएवाई-जी की वेबसाइट पर डाल दी जाती है. अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) में होम लोन के लिए आवेदन किया है, तो आप पीएमएवाई ग्रामीण के लाभार्थियों की सूची में अपना नाम पता कर सकते हैं.

PMAY-G के तहत होम लोन पाने वाले लाभार्थियों की सूची में अपना नाम चेक करने के लिए आपको पीएमएवाई की वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाना होगा. यहां आपको ऊपर के टैब में सर्च बेनिफिशियरी टैब आपको सर्च बाय नेम दिख जायेगा. इस पर क्लिक करने के बाद यह पेज खुलेगा और जहां आपको अपना नाम लिखना होगा. इसके बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा, उसमें इस नाम के सभी लोगों की सूची दिखेगी. आप अपने नाम पर क्लिक कर इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं.

बता दें कि पीएमएवाई-जी आपको अपना घर बनाने के लिए आर्थिक रूप से मदद करती है. इसमें आप 6 लाख रुपये का लोन सालाना छह फीसदी तक की ब्याज दर पर ले सकते हैं. अगर आपको घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए, तो आपको उस अतिरिक्त रकम पर आम ब्याज दर से लोन लेना होगा.

क्या आपको मिलगा Pradhan Mantri Awas Yojana का लाभ?, चेक करें

– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार

– निम्न आय वर्ग : 3 लाख से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार

– मध्यम आय वर्ग I : 6 लाख से 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार.

– मध्यम आय वर्ग II : 6 लाख से 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार.

– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग कैटेगरी से संबंधित महिलाएं

– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग

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