32.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

Life Certificate: जीवन प्रमाण पत्र देने अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक, इन 5 तरीकों से घर बैठे पूरा होगा काम

Life Certificate: भारत में करोड़ों पेंशन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है. इसके लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गयी है. पहले इसके लिए पेशनरों को खुद बैंक जाकर पैसा देना होता था. इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था.

Undefined
Life certificate: जीवन प्रमाण पत्र देने अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक, इन 5 तरीकों से घर बैठे पूरा होगा काम 11

Life Certificate: भारत में करोड़ों पेंशन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है. इसके लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गयी है. पहले इसके लिए पेशनरों को खुद बैंक जाकर पैसा देना होता था. इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था.

Undefined
Life certificate: जीवन प्रमाण पत्र देने अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक, इन 5 तरीकों से घर बैठे पूरा होगा काम 12

केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए इसे सरल बनाने की पहल की है. अब पेंशनर घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.

Undefined
Life certificate: जीवन प्रमाण पत्र देने अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक, इन 5 तरीकों से घर बैठे पूरा होगा काम 13

अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा करने के लिए सरकार के द्वारा एक वेबसाइट https://jeevanpramaan.gov.in/ की शुरूआत की गयी है. यहां पेशनभोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सीधे अपडेट कर सकते हैं.

Also Read: Bombay Dyeing: मुंबई से सबसे बड़े जमीन के डील से बॉम्बे डाइंग के शेयर में 20 प्रतिशत का उछाले, जानें डिटेल
Undefined
Life certificate: जीवन प्रमाण पत्र देने अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक, इन 5 तरीकों से घर बैठे पूरा होगा काम 14

इसके अलावा पेंशनर्स चाहें तो बैंकों के डोर स्टेप बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कई प्राइवेट और सरकारी बैंक अपने वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा देते हैं. इसमें बैंक के कर्मी घर जाकर पेंशन होल्डर से उसे जीवित होने का प्रमाण सत्यापन करवाते है.

Undefined
Life certificate: जीवन प्रमाण पत्र देने अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक, इन 5 तरीकों से घर बैठे पूरा होगा काम 15

डोर स्टेप बैंकिग हर बैंक के लिए अलग-अलग है. वर्तमान नियम के अनुसार, डोर स्टेप लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस का लाभ कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष से अधिक के सीनियर सिटीजन जो चलने फिरने में असमर्थ हैं उठा सकते हैं. इसके लिए ग्राहक का केवाईसी होना जरूरी है और खाते के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है.

Undefined
Life certificate: जीवन प्रमाण पत्र देने अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक, इन 5 तरीकों से घर बैठे पूरा होगा काम 16

डोर स्टेप लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है. अलग-अलग बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग के लिए शुल्क अलग-अलग होता है. हालांकि, बैंक के द्वारा वित्तीय और गैर वित्तीय कार्यों जैसे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 70 रुपये प्लस जीएसटी शुल्क के रुप में देना होता है.

Undefined
Life certificate: जीवन प्रमाण पत्र देने अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक, इन 5 तरीकों से घर बैठे पूरा होगा काम 17

डोर स्पेट बैंकिग के लिए आप खुद अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले डोर स्टेप बैंकिंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें. इसमें अपने मोबाइल नंबर दर्ज करके खुद को रजिस्टर करें. इसके बाद, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा. इसके डालकर फिर, अपना नाम, ईमेल आईडी और पिन सभी जानकारी दर्ज करें. इसके बाद अपना पता और पिन कोर्ड दर्ज करें.

Undefined
Life certificate: जीवन प्रमाण पत्र देने अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक, इन 5 तरीकों से घर बैठे पूरा होगा काम 18

सरकार के द्वारा पेंशनभोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी लाइफ सर्टिफिकेट देने की सुविधा दी जा रही है. इसके तहत, आप जीवन प्रमाण पत्र Google Play Store से आधार फेस आरडी (अर्ली एक्सेस) डाउनलोड करके, घर बैठे एंड्रॉइड स्मार्टफोन या बैंक शाखा का इस्तेमाल करके आसानी से अपना काम कर सकते हैं.

Undefined
Life certificate: जीवन प्रमाण पत्र देने अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक, इन 5 तरीकों से घर बैठे पूरा होगा काम 19

आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में डाक विभाग भी मदद कर सकता है. Indian Post Payment Bank की वेबसाइट के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए डाकिया के लिए अनुरोध करें.

Undefined
Life certificate: जीवन प्रमाण पत्र देने अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक, इन 5 तरीकों से घर बैठे पूरा होगा काम 20

सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस के आदेश के अनुसार, अगर कोई वृद्ध किसी कारण से पेंशन देने वाली एजेंसी के सामने खड़ा नहीं हो सकता तो वो पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट पर एक नामित अधिकारी (Designated Official) द्वारा हस्ताक्षर करके लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें