खत्म होने वाली है मोहलत : 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर 1 अप्रैल से देना होगा जुर्माना

आपके पास चालू वित्त वर्ष के आखिरी तारीख तक ही पैन को आधार से लिंक कराने का वक्त है. इसके बाद मोहलत खत्म हो जाएगी. 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर आपका पैन डिएक्टिवेट होकर अपने आप अवैध हो जाएगा.
PAN Card-Aadhaar Card Linking Deadline : अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आप सावधान हो जाएं. वित्त वर्ष 2021-22 अब कल यानी 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा और आपके पास चालू वित्त वर्ष के आखिरी तारीख तक ही पैन को आधार से लिंक कराने का वक्त है. इसके बाद मोहलत खत्म हो जाएगी. 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर आपको कम से कम 10 हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है. इसके साथ ही, आपका पैन डिएक्टिवेट होकर अपने आप अवैध हो जाएगा.
अगर कोई व्यक्ति 31 मार्च, 2022 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इनकम टैक्स से जुड़े नियमों के अनुसार, इन दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड (PAN Card) डिएक्टिवेट होने के बाद अवैध हो जाएगा. इसके बाद आप इनवैलिड पैन के साथ नया अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे और ना ही इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे.
निर्धारित डेडलाइन के अंदर पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के तहत Invalid PAN Card रखने पर व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा व्यक्ति को ज्यादा टीडीएस का भी भुगतान करना पड़ सकता है.
PAN को Aadhaar से लिंक करने की डेडलाइन करीब है. इनकम टैक्स विभाग ने हाल में इस बारे में ट्वीट कर कहा कि यह डेडलाइन 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो रही है. विभाग ने कहा कि लोगों को यह काम पूरा करने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए. बल्कि फटाफट यह पूरा कर लेना चाहिए.
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सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर लॉग ऑन कीजिए.
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अब लेफ्ट पैनल में क्विक लिंक्स सेक्शन में आपको ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन मिलेगा.
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यहां PAN, Aadhaar No, आधार कार्ड में दर्ज नाम, मोबाइल नंबर डालिए. अब चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिए. इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक कीजिए.
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