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1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 300 छुट्टियां! मोदी सरकार लागू करेगी नये श्रम कानून

Updated at : 08 Mar 2022 8:07 PM (IST)
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1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 300 छुट्टियां! मोदी सरकार लागू करेगी नये श्रम कानून

Labour Code Rules: ज्यादातर राज्य नये ड्राफ्ट रूल बना रहे हैं. कुछ राज्य केंद्र सरकार से इस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी डेडलाइन देना मुश्किल है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि चारों लेबर कोड वर्ष 2022 तक लागू कर दिये जायेंगे.

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Labour Code Rules: केंद्रीय कर्मचारियों को अभी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में वृद्धि का इंतजार है, लेकिन नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार उन्हें एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रही है. इसी साल से मोदी सरकार श्रम कानून सुधार (Labour Code Rules) लागू करना चाहती है. खबर है कि 1 अप्रैल 2022 से नये श्रम कानूनों को लागू कर दिया जायेगा. ऐसा हुआ, तो सरकारी कर्मचारियों को 300 छुट्टियों की सौगात मिलेगी.

महीने के अर्जित अवकाश का होगा फायदा

जी हां. सरकारी कर्मचारियों की अर्जित छुट्टी 300 करने की खबर मोदी सरकार दे सकती है. बता दें कि पहले सरकारी कर्मचारियों को 240 अर्जित छुट्टी या अर्जित अवकाश (Earned Leave) मिलते थे. नये लेबर कोड (Labour Code) में इसे बढ़ाकर 300 किया जा सकता है.

श्रम सुधारों पर चर्चा जारी

श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ लेबर कोड के नियमों में बदलाव पर चर्चा जारी है. जिन मुद्दों पर वार्ता चल रही है, उसमें काम के घंटे, सालाना छुट्टियां, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि शामिल हैं. इन सभी विषयों पर चर्चा जारी है.

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4 कोड में बंटा है कानून

बिजनेस न्यूज वेबसाइट मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 29 सेंट्रल लेबर कानून को 4 कोड में विभाजित किया गया है. कोड के नियमों में वेतन (Salary), सामाजिक सुरक्षा (Social Security), औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) और व्यवसाय सुरक्षा (Occupation Safety) के साथ-साथ स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति जैसे 4 लेबर कोड शामिल हैं.

13 राज्यों ने बनाया ड्राफ्ट कानून

रिपोर्ट में कहा गया है अभी तक 13 राज्यों ने ड्राफ्ट कानून तैयार कर लिये हैं. देश की संसद पहले ही इन चार संहिताओं को पारित कर चुका है. इस कानून को देश भर में लागू करने के लिए केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं, नियमों को अधिसूचित करना जरूरी होता है. उसके बाद ही ये नियम राज्यों में लागू हो पाते हैं. नये श्रम सुधारों को 1 अप्रैल 2021 से देश में लागू किया जाना था, लेकिन राज्यों की तैयारी पूरी नहीं होने की वजह से तब इन्हें टालना पड़ा था. मोदी सरकार अब इसे ज्यादा दिन टालने के मूड में नहीं है.

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सरकार की जल्द लागू करने की मंशा

केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के हवाले से मनीकंट्रोल डॉट कॉम ने कहा है कि मंत्रालय लेबर कोड लागू करने से पहले हर राज्य को साथ लेने की कोशिश कर रहा है. रामेश्वर तेली ने कहा कि सरकार सभी राज्यों से लगातार बात कर रही है. ज्यादातर राज्य नये ड्राफ्ट रूल बना रहे हैं. कुछ राज्य केंद्र सरकार से इस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी डेडलाइन देना मुश्किल है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि चारों लेबर कोड वर्ष 2022 तक लागू कर दिये जायेंगे.

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Posted By: Mithilesh Jha

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