ePaper

FD के ब्याज पर दी जा रही इनकम टैक्स में भारी-भरकम छूट, जानिए किसे मिलेगा फायदा और कितनी राशि है टैक्स फ्री...?

Updated at : 12 Aug 2020 5:57 PM (IST)
विज्ञापन
FD के ब्याज पर दी जा रही इनकम टैक्स में भारी-भरकम छूट, जानिए किसे मिलेगा फायदा और कितनी राशि है टैक्स फ्री...?

Income tax deduction on FD interest : बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक में कराए गए फिक्स्ड डिपॉजिट पर इन दिनों इनकम टैक्स में भारी-भरकम छूट दी जा रही है. इससे वरिष्ठ नागरिकों को सबसे अधिक फायदा हो रहा है. इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTB के तहत वरिष्ठ नागरिकों को फिक्स्ड डिपॉजिट से ब्याज के रूप में होने वाली आमदनी पर टैक्स छूट की सुविधा मिलती है. यह छूट बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोआपरेटिव बैंकों में कराए गए फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलती है. हालांकि, कॉरपोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने पर यह छूट नहीं मिलेगी.

विज्ञापन

Income tax deduction on FD interest : बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक में कराए गए फिक्स्ड डिपॉजिट पर इन दिनों इनकम टैक्स में भारी-भरकम छूट दी जा रही है. इससे वरिष्ठ नागरिकों को सबसे अधिक फायदा हो रहा है. इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTB के तहत वरिष्ठ नागरिकों को फिक्स्ड डिपॉजिट से ब्याज के रूप में होने वाली आमदनी पर टैक्स छूट की सुविधा मिलती है. यह छूट बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोआपरेटिव बैंकों में कराए गए फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलती है. हालांकि, कॉरपोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने पर यह छूट नहीं मिलेगी.

कॉरपोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर सामान्य तौर पर बैंक एफडी के मुकाबले ज्यादा मिलता है. इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTB के तहत एक वित्त वर्ष के दौरान किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक में 50,000 रुपये तक ब्याज से होने वाली आमदनी टैक्स फ्री होती है. इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTB को 2018 के बजट में लॉन्च किया गया था.

किसे मिलता से सबसे अधिक लाभ

  • वरिष्ठ नागरिकों को फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज से होने वाली आमदनी पर छूट मिलती है. वरिष्ठ नागरिक का मतलब 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग.

  • वरिष्ठ नागरिकों के खातों में अगर 50,000 रुपये तक का ब्याज डिपॉजिट होता है, तो बैंक उस पर टीडीएस नहीं काट सकते हैं. इनकम टैक्स के सेक्शन 194A के तहत वरिष्ठ नागरिकों को यह छूट मिलती है.

  • एक वित्त वर्ष के दौरान 50,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स से छूट मिलती है.

  • डिपॉजिट पर ब्याज की रकम अगर 50,000 रुपये से ज्यादा रही, तो वरिष्ठ नागरिक के टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा.

  • बॉन्ड, एनसीडी या कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज से होने वाली आमदनी पर टैक्स से छूट नहीं मिलेगी.

Also Read: PM Awas Yojana : पीएम आवास योजना में घर खरीदने के लिए लोन पर मिलती है 2.5 लाख से अधिक सब्सिडी, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Posted By : Vishwat Sen

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola