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Aadhaar-PAN Link: अपने आधार को पैन से जोड़ें, सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन, जानें आसान स्टेप्स

1 अप्रैल से नये फाइनेंसियल ईयर की शुरुआत हो गयी है. ऐसे में कई कार्यों को निपटाने के लिए सरकार ने जनता को 31 मार्च तक का समय दिया था. जानकारी के लिए बता दें सरकार ने अब इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए डेडलाइन को बढ़ा दिया है.

Link PAN With Aadhaar: सरकार की तरफ से कई तरह के प्रमाणपत्र जनता को मुहैय्या कराये गए हैं. इनमें से आधार कार्ड और पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेजों के रूप में जाने जाते हैं. जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इन दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक करवाना सरकार की तरफ से अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आप इन दोनों को आपस में लिंक नहीं करते हैं तो आपके कई तरह के कामों में रुकावट आ सकती है. सरकार ने पहले आधार और पैन को लिंक करने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन तय की थी लेकिन, अब सरकार ने इसके डेडलाइन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. ऐसे में अगर आपने 31 मार्च 2023 तक इन दोनों को लिंक नहीं करवाया है तो घबराने की बात नहीं है.

बढ़ाई गयी डेडलाइन

अगर आपने भी 31 मार्च को अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की कोशिश की थी लेकिन वेबसाइट पर परशानियों की वजह से ऐसा नहीं कर सके थे तो अब आपको घबराने की जरुरत नहीं है. सरकार ने इस परेशानी से निपटने के लिए आधार और पैन को लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गयी है. अगर आपने डेडलाइन से पहले इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड 1 जुलाई से बेकार या फिर निष्क्रिय हो जाएगा। अगर आप घर बैठे इन दोनों को लोक करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा. चलिए इन स्टेप्स के बारे में जानते हैं.

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आधार को पैन से लिंक करने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो

  • पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.

  • यहां आपको अपने Login Details दर्ज करने होंगे.

  • इसके बाद Quick सेक्शन पर जाना होगा और वहां अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.

  • इसके बाद Validate My Aadhaar details के ऑप्शन को चुन लेना होगा.

  • इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे यहां सबमिट कर देना होगा.

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