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PAN और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख, नहीं किया तो लगेगा जुर्माना

ऐसे लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से नहीं आता. जिन लोगों ने अबतक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है उन्हें 31 मार्च तक का समय दिया गया है. इस वक्त तक उन्हें पैन और आधार को लिंक कराना जरूरी है.

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना बेहद जरूरी है. पैन और आधार दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इनकम टैक्स भरते वक्त पैन के साथ – साथ आधार की जानकारी भी देना जरूरी है. उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है जिनका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है.

ऐसे लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से नहीं आता. जिन लोगों ने अबतक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है उन्हें 31 मार्च तक का समय दिया गया है. इस वक्त तक उन्हें पैन और आधार को लिंक कराना जरूरी है.

इस तय समय तक यानि 31 मार्च तक जो लोग आधार और पैन को एक साथ लिंक नहीं कराते उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है. संभव है कि 31 मार्च के बाद उनका पैन कार्ड डिएक्टिवेट कर दिया जाये. पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने से परेशानी का सामाना करना पड़ सकता है.

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विभाग ने इस संबंध में जानकारी देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि जो पैन और आधार लिंक नहीं कराते उन्हें पैन कार्ड धारकों को न केवल गैर-पैन कार्ड धारक (Non-Pan Holders) माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

जान लीजिए क्या है पैन को आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया

अगर आप पैन और आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो आप घर बैठन ऑनलाइन आसानी से कुछ बटन दबाकर क्लिक कर सकते हैं. आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है. यही आपको लिंक आधार ( Link Aadhaar ) का विकल्प नजर आयेगा.

इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा. यहां आपको आधार नंबर , पैन नंबर, नाम, कैप्चा कोड भरना है. इसके बाद आपको लिंक पर क्लिक कर देना है. जैसे ही आप लिंक करेंगे आपका बैन कार्ड आधार से लिंक हो जायेगा.

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एक एसएमएस के जरिये भी कर सकते हैं लिंक

आप एसएमएस के जरिये भी आधार औऱ पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं. आपको 567678 या 56161 पर बस एक मैसेज भेजना है. आपको UIDAIPAN (12 अंकों का आधार नंबर) स्पेस (10 अंकों का पैन नंबर) लिखकर भेज दें आपको पैन और आधार लिंक हो जायेगा.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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