पुराने PF ट्रस्ट को रेगुलर करने का मिला आखिरी मौका, जानिए किसे होगा फायदा और कैसे करें आवेदन

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EPFO Amnesty Scheme 2026: अगर आपकी कंपनी या संस्थान अपना PF (Provident Fund) Trust चलाता है और वह इनकम टैक्स एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त है, लेकिन अब तक सरकार से EPF एक्ट के तहत फॉर्मल एक्जम्पशन (Exemption) नोटिफिकेशन नहीं मिला है, तो यह खबर आपके काम की है.

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EPFO Amnesty Scheme 2026: एम्प्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने Amnesty Scheme 2026 शुरू की है. यह एक वन-टाइम मौका है, जिसके जरिए ऐसे संस्थान अपने PF ट्रस्ट को नियमों के मुताबिक नियमित (Regularise) करा सकते हैं.

EPFO ने सभी नियोक्ताओं (Employers), संबंधित संस्थानों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है. यह स्कीम सिर्फ 6 महीने के लिए खुली रहेगी.

यह योजना क्यों लाई गई है?

इस बदलाव की वजह फाइनेंस एक्ट, 2026 है. इसके बाद आयकर कानून में मान्यता प्राप्त PF से जुड़े नियमों को एम्प्लॉयीज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट, 1952 के अनुरूप किया गया है.

  • पहले कुछ संस्थान इनकम टैक्स एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त PF Trust चला रहे थे.
  • लेकिन उनके पास EPF एक्ट की धारा 17 के तहत सरकार की आधिकारिक छूट (Exemption) नहीं थी.
  • अब नए नियम के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट के तहत मान्यता सिर्फ उन्हीं PF ट्रस्ट को मिलेगी, जिन्हें EPF एक्ट के तहत भी Exemption मिला हो.
  • इसी वजह से EPFO यह Amnesty Scheme लेकर आया है, ताकि ऐसे ट्रस्ट अपने पुराने रिकॉर्ड को नियमित करा सकें.

किन संस्थानों को मिलेगा फायदा?

अगर आपका संस्थान इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त PF Trust चला रहा है, लेकिन सरकार की ओर से फॉर्मल एक्जम्पशन नोटिफिकेशन नहीं मिला है, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. EPFO ने पात्र संस्थानों को दो कैटेगरी में रखा है.

Category-I

  • ऐसे संस्थान जो पुराने समय से PF Trust चला रहे हैं.
  • अब वे अपने ट्रस्ट को पिछली तारीख से नियमित कराना चाहते हैं.
  • फिलहाल वे Un-exempted Establishment के रूप में नियमों का पालन कर रहे हैं या आगे भी उसी रूप में पालन करेंगे.

Category-II

  • ऐसे संस्थान जो अपने ट्रस्ट को पिछली तारीख से नियमित कराना चाहते हैं.
  • साथ ही भविष्य में भी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत Exempted Establishment बने रहना चाहते हैं.

इस स्कीम में क्या-क्या राहत मिलेगी?

EPFO के मुताबिक इस योजना से कई बड़ी राहत मिलेगी.

  • ट्रस्ट को उसकी शुरुआत की तारीख से तय कट-ऑफ डेट तक Retrospective Regularisation मिलेगा.
  • कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, ट्रस्ट के कॉर्पस और 3 साल के पहले से नियमों का पालन (Prior Compliance) जैसी शर्तों में छूट मिलेगी. 3 साल की शर्त पूरी मानी जाएगी.
  • अगर कर्मचारियों के PF खाते में वैधानिक दर के बराबर या उससे ज्यादा ब्याज और योगदान जमा किया गया है, तो बकाया, हर्जाना (Damages) और ब्याज से जुड़े लंबित मामले वापस ले लिए जाएंगे.
  • पहले से जारी अंतिम आदेशों को भी शुरुआत से ही अमान्य (Void Ab-initio) माना जाएगा.

आवेदन कैसे करें?

अगर आपका संस्थान पात्र है, तो आवेदन करना आसान है.

  • संबंधित EPFO रीजनल ऑफिस को ईमेल के जरिए फॉर्मल आवेदन भेजें.
  • या फिर योजना का लाभ लेने की इच्छा जताते हुए rc.exemption@epfindia.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं.

आवेदन से पहले ये काम जरूर करें

  • संस्थान के वित्तीय खातों का चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से ऑडिट कराएं.
  • EPFO अधिकारियों की ओर से बताए गए स्पेशल ऑडिट या कम्प्लायंस ऑडिट को आवेदन के 3 महीने के भीतर पूरा करना होगा.

यह योजना केवल 6 महीने के लिए खुली है. ऐसे में जिन संस्थानों के PF Trust अभी तक नियमित नहीं हुए हैं, उनके लिए यह कानूनी स्थिति स्पष्ट करने और भविष्य की परेशानियों से बचने का अच्छा मौका हो सकता है.

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Soumya Shahdeo

लेखक के बारे में

By Soumya Shahdeo

सौम्या शाहदेव ने बैचलर ऑफ़ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और वह इस समय प्रभात खबर डिजिटल के बिजनेस सेक्शन में कॉन्टेंट राइटर के रूप में काम कर रही हैं. वह ज़्यादातर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें लिखती हैं, जैसे बचत, निवेश, बैंकिंग, लोन और आम लोगों से जुड़े पैसे के फैसलों के बारे में. इसके अलावा, वह बुक रिव्यू भी करती हैं और नई किताबों व लेखकों को पढ़ना-समझना पसंद करती हैं. खाली समय में उन्हें नोवेल्स पढ़ना और ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.

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