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आधार और पैन कार्ड को घर बैठे कैसे कर सकते हैं लिंक? जानें आसान स्टेप्स

आधार-पैन लिंक: सरकार ने 31 मार्च से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक नहीं किया तो आपके लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. आज हम आपको बताएंगे कि आप इन दोनों को घर बैठे कैसे लिंक कर सकते हैं.

Aadhaar-PAN Link: भारत सरकार के तरफ से जारी किया गया आधार और पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेजों की श्रेणी में आता है. आधार कार्ड और पैन कार्ड कई जगहों पर काम में आता है. अगर आपके पास इनमें से कोई भी कार्ड नहीं हैं तो हम आपसे जल्द से जल्द इन्हें बनवाने की सलाह देंगे. पैन कार्ड की जरुरत इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए किया जाता है जबकि, आधार कार्ड आपके लिए एक पहचान पात्र की तरह काम करता है. केवल यही नहीं आधार कार्ड की मदद से आप कई तरह की सरकारी योजनाओं का भी फायदा उठा सकते हैं. अगर आपके पास आधार और पैन कार्ड मौजूद हैं तो बता दें सरकार ने इन दोनों को ही 31 मार्च तक आपस में लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है. अगर आप इन दोनों को लिंक नहीं करते हैं तो आपके लिए काफी सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं. आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से इन दोनों को लिंक कर सकते हैं.

1 अप्रैल से पहले कराएं लिंक, नहीं तो…

जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि, अगर आपने 31 मार्च तक अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो आपके लिए कई तरह की मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं. अगर आपने अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा और अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो आप इनकम टैक्स भी जमा नहीं कर पाएंगे और न ही कोई वित्तीय लेन देन कर पाएंगे. बता दें आप अभी अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने जाते हैं तो इसके लिए आपको 1,000 रुपये जुर्माना का भुगतान करना पड़ेगा.

ऐसे करें आधार को पैन से लिंक

  • इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पर जाएं

  • बाईं तरफ आपको क्विक लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा

  • अब आपको इनमें से लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा

  • अपने पैन और आधार नंबर को दर्ज कर दें

  • डिटेल्स भरने के बाद OTP आएगा

  • OTP दर्ज करने के बाद आपका आधार-पैन से लिंक हो जाएगा

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