GST Rate Hike: 25 किलो से ज्यादा अनाज के पैक पर नहीं लगेगा जीएसटी, पढ़ें पूरी खबर
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Jul 2022 3:45 PM
पहले से पैक और लेबल वाले अनब्रांडेड खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूं समेत सभी अनाज शामिल हैं. इन पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है. हालांकि सरकार ने साफ किया है कि अब भी ऐसी चीजों की पैकिंग 25 किलो से ऊपर की बोरी या पैक में होती है, तो इन पर जीएसटी नहीं लगेगा.
GST Rate Hike: खाने-पीने की कई चीजों पर आज से, यानी 18 जुलाई से जीएसटी (GST) लागू हो गया है. इनमें पहले से पैक और लेबल वाले अनब्रांडेड खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूं समेत सभी अनाज शामिल हैं. इन पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है. आज से पहले तक जीएसटी के दायरे से बाहर रहे इन सामानों की खरीद पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा. हालांकि सरकार ने साफ किया है कि अब भी ऐसी चीजों की पैकिंग 25 किलो से ऊपर की बोरी या पैक में होती है, तो इन पर जीएसटी नहीं लगेगा. इसे लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है.
जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग में कई प्री-पैक्ड खाद्य सामग्रियों पर जीएसटी दर बढ़ाने का फैसला साेमवार 18 जुलाई से लागू हो गया है. आज से कई पैकेट बंद खाद्य सामग्री महंगी होनी जा रही है. इनमें पैकेट या डिब्बाबंद अनाज, आटा, दही, छाछ आदि सबकुछ शामिल है, अगर वह सामग्री 25 किलो से कम है. अब पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, दाल, पनीर और दही आदि वही खाद्य पदार्थ महंगे होंगे, जिनकी पैकिंग 25 किलो से कम है, उन पर पांच प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) देय होगा.
25 किलो से अधिक पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों जीएसटी देय नहीं होगा. रिटेल कारोबारी जीएसटी के दायरे में आ गए हैं जबकि थोक कारोबारी जीएसटी के दायरे में नहीं हैं. जीएसटी काउंसिल की ओर से देर रात जारी किये गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि थोक में बिकने वाले खाद्य पदार्थ, अगर वो 25 किलो से अधिक की पैकिंग पर है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. जीएसटी काउंसिल की ब्रीफिंग में भी यही कहा गया था कि 25 किलो से कम के प्री-पैक्ड, प्री लेबल्ड सामान पर ही जीएसटी देय होगा. अब इसका नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में भ्रम दूर कर दिया गया है.
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