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EPFO: अटक जाएगी जीवन भर की गाढ़ी बचत, UAN में करना है सुधार तो आज ही अपडेट करें ये डॉक्यूमेंट

Updated at : 16 Mar 2024 7:28 AM (IST)
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EPFO: 11 मार्च 2024 को ईपीएफओ ने एसओपी रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें किसी बदलाव के लिए प्रूफ के रुप में दी जाने वाली डॉक्यूमेंट की लिस्ट को रिवाइज किया गया है. आइये इसके बारे में जानते हैं.

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EPFO: अगर आप किसी सरकारी या प्राइवेट संस्थान में नौकरी करते हैं तो आपके सैलरी से कुछ पैसा कटकर आपके कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा जरुर होता होगा. किसी भी व्यक्ति के लिए ये उसकी जीवनभर की जमा पूंजी होती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा सदस्य और न्योक्ता के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाता है. इसमें सदस्य की पूरी प्रोफाइल होती है. इस प्रोफाइल में पूरी और सही जानकारी होना बेहद जरुरी है. अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको आगे जाकर क्लेम सेटेल्मेंट में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अगर आपको भी अपने प्रोफाइल में किसी तरह का कोई बदलाव करना करना है तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना होगा. 11 मार्च 2024 को ईपीएफओ ने एसओपी रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें किसी बदलाव के लिए प्रूफ के रुप में दी जाने वाली डॉक्यूमेंट की लिस्ट को रिवाइज किया गया है.

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किस सुधार के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरुरत

अगर आपके UAN में सदस्य के नाम के स्पेलिंग में कोई गलती है, पिता या माता के नाम में गलती, वैवाहिक स्थिति, आधार नंबर या नॉमिनी से रिश्ते में सुधार करवाना है तो इसके लिए आप पिता या माता का पासपोर्ट, राशन कार्ड या पीडीएस कार्ड, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो सहित सीजीएचएस/ईसीएचएस/मेडी-क्लेम कार्ड/पीएसयू कार्ड, पेंशन कार्ड, सरकार के द्वारा जारी किया गया विवाह प्रमाण पत्र, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र जैसे भामाशाह, जनआधार, मनरेगा, आर्मी कैंटीन कार्ड आदि दे सकते हैं.

जन्मतिथि में सुधार करने के लिए चाहिए होगा ये डॉक्यूमेंट

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार का जारी जन्म प्रमाण पत्र, किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय का जारी मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल ट्रांसफर का प्रमाणपत्र (टीसी)/एसएससीनाम और जन्मतिथि वाला प्रमाणपत्र, केंद्र/राज्य सरकार के सेवा रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र, जन्मतिथि के प्रमाण के अभाव में मेडिकल प्रमाण पत्र, आधार, पासपोर्ट, आईटी विभाग का पैन, केंद्रीय/राज्य पेंशन पेमेंट का आदेश, केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के जारी सीजीएचएस/ईसीएचएस/मेडी-क्लेम कार्ड या सरकार का जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र

नाम और लिंग में सुधार करने के लिए लगा सकते हैं ये डॉक्यूमेंट

अपने यूएएन में नाम या लिंग में सुधार के लिए आपको अब आधार नंबर, पासपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश सरकार का जारी सेवा फोटो पहचान पत्र/पीएसयू/बैंक, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)/एसएससी बोर्ड/विश्वविद्यालय का जारी प्रमाणपत्र/मार्कशीट जिसमें नाम और शामिल हो या बैंक पास बुक जिसमें नाम और फोटो क्रॉस हो.

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Madhuresh Narayan

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By Madhuresh Narayan

Madhuresh Narayan is a contributor at Prabhat Khabar.

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