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Driving Licence News: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ अब और आसान, जानें ये काम की बात

ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence) और गा‍ड़ी रजिस्‍ट्रेशन (vehicle registration) से जुड़ा आप काम करवाने जा रहे हैं तो ये खबर आप पहले पढ लें…जी हां…अब इन कामों को करना आसान हो चुका है. दरअसल इन्‍फॉर्मेशन मिनिस्‍ट्री की ओर से कुछ नये नियम जारी किये गये हैं, जिससे कई काम आपके आसान हो जाएंगे.

ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence) और गा‍ड़ी रजिस्‍ट्रेशन (vehicle registration) से जुड़ा आप काम करवाने जा रहे हैं तो ये खबर आप पहले पढ लें…जी हां…अब इन कामों को करना आसान हो चुका है. दरअसल इन्‍फॉर्मेशन मिनिस्‍ट्री की ओर से कुछ नये नियम जारी किये गये हैं, जिससे कई काम आपके आसान हो जाएंगे.

इसका नोटिफिकेशन भी सरकार की ओर से दिया गया है, जिसमें आधार (Aadhaar) का इस्‍तेमाल ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence) जारी करने से लेकर व्‍हीकल रजिस्‍ट्रेशन में किया जाएगा. नए नियम के अनुसार अब आधार डेटा का इस्तेमाल ऑनलाइन सेवाओं में किया जा सकेगा. लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Learning Driving licence), ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यूवल, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन (Vehicle registration) और उससे जुड़े दस्‍तावेज में पता बदलने में आधार का उपयोग किया जाएगा. ड्राइविंग लाइसेंस और गा‍ड़ी रजिस्‍ट्रेशन से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

गौर हो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍ट्री के कारण ये बदलाव किया गया है जिसके पीछे मकसद ड्राइविंग लाइसेंस और कार रजिस्‍ट्रेशन में फर्जी पते का दस्‍तावेज लगाने पर नजर रखना है. इस नये नियम के बाद लोग घर बैठे ही अपना काम करने में सक्षम हो सकेंगे. यदि कोई ऑनलाइन सेवाएं लेना चाहता है तो आधार ऑथेंटिकेशन से काम बन सकेगा.

सरकार ने दी बड़ी राहत : इससे पहले केंद्र सरकार ने गाड़ी मालिकों और चालकों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी थी. मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गयी है. इससे पूर्व जून में इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया था. देश भर में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया.

जानें ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया

-पहले आप सारथी वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन फार्म डाउनलोड करें.

-स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार फॉर्म को भरने का काम करें.

-‘जमा करें’ पर क्लिक करें

-यदि आवेदक एक नाबालिग है, तो फॉर्म के प्रिंट आउट लें और पार्ट D को भर लें. उसके बाद निकटतम आरटीओ में जाकर लाइसेंस देनेवाले अधिकारियों की मौजूदगी में पार्ट D पर माता-पिता / संरक्षक द्वारा सिग्नेचर कराना होता है.

-आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें ( जैस उम्र का प्रमाण, पते का प्रमाण, लर्नर लाइसेंस नंबर)

-सबमिट करने के बाद एक वेब एप्लिकेशन नंबर आपको प्राप्त होगा, जो बाद में एप्लिकेशन स्थिति को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है.

-आवेदन पूरा हो जाने के बाद, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको कन्फर्मेशन मैसेज भेज दिया जाएगा.

Posted By : Amitabh Kumar

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