नयी दिल्ली : आपके पैन (PAN) को आधार से लिंक कराना अब जरूरी हो गया है और जिन लोगों के पैन दिसंबर, 2017 तक आधार से लिंक नहीं कराए गये हैं, उनके पैन आगामी 31 मार्च तक बेकार हो जाएंगे. इसलिए, अब टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है. आयकर विभाग ई-फाइलिंग पोर्टल क्लिक करके आप आसानी से अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं.
Pan से aadhaar को लिंक कराने के लिए 31 मार्च का न करें इंतजार, स्टेप बाय स्टेप ऐसे करें अपडेट 12
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