PAN से Aadhaar को लिंक कराने के लिए 31 मार्च का न करें इंतजार, स्टेप बाय स्टेप ऐसे करें अपडेट
Author : KumarVishwat Sen Published by : Prabhat Khabar Updated At : 18 Mar 2020 7:40 PM
पैन को आधार से लिंक कराने के लिए आयकर विभाग ने 31 मार्च 2020 तक निर्धारित की है आखिरी तारीख
नयी दिल्ली : आपके पैन (PAN) को आधार से लिंक कराना अब जरूरी हो गया है और जिन लोगों के पैन दिसंबर, 2017 तक आधार से लिंक नहीं कराए गये हैं, उनके पैन आगामी 31 मार्च तक बेकार हो जाएंगे. इसलिए, अब टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है. आयकर विभाग ई-फाइलिंग पोर्टल क्लिक करके आप आसानी से अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं.
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कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.
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