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अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीयों को बड़ी राहत, बाइडन प्रशासन ने वीजा नियमों में किया बदलाव

यदि आव्रजन की प्रक्रिया के दौरान आवेदक 21 वर्ष का हो जाता है, यानी अगर उसकी आयु निर्धारित उम्र से अधिक हो जाती है, तो वह माता-पिता की अर्जी के आधार पर उनके साथ रहने का आम तौर पर हकदार नहीं रहता.

वाशिंगटन : अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए एक बड़ी खबर है. राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने वीजा बनाने के नियमों में बदलाव किया है. एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने ‘चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट’ (बाल स्थिति संरक्षण अधिनियम यानी सीएसएपीए) के तहत कुछ स्थितियों में किसी प्रवासी की आयु की गणना के मकसद के लिए नीति संबंधी एक नियमावली के अपडेशन की घोषणा की है. यह कदम भले ही छोटा है, लेकिन इसे उन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिनकी वीजा हासिल करने की आयु सीमा निकल गई है. हालांकि, वे अपने माता-पिता के साथ बचपन में वैध रूप से अमेरिका आए थे. इनमें बड़ी संख्या में भारतीय हैं.

स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने की उम्र 21 साल

अमेरिका में परिवार द्वारा प्रायोजित या रोजगार-आधारित वीजा के लिए अपने माता-पिता की स्वीकृत अर्जी के आधार पर वैध स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए. यदि आव्रजन की प्रक्रिया के दौरान आवेदक 21 वर्ष का हो जाता है, यानी अगर उसकी आयु निर्धारित उम्र से अधिक हो जाती है, तो वह माता-पिता की अर्जी के आधार पर उनके साथ रहने का आम तौर पर हकदार नहीं रहता.

फिर से दाखिल की जा सकती है अस्वीकृत अर्जी

निर्धारित आयु बीत जाने के कारण परेशानियों का सामना कर रहे करीब दो लाख लोगों का नेतृत्व करने वाले ‘इम्प्रूवदड्रीम डॉट ओआरजी’ के दीप पटेल ने कहा कि यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज’ (यूएससीआईएस) ने आधिकारिक रूप से वह नीतिगत बदलाव किया, जिसका हम लंबे समय से अनुरोध कर रहे थे. यूएससीआईएस सीएसपीए की आयु निर्धारित करने के लिए ‘फाइलिंग चार्ट’ की तारीखों का उपयोग करेगा और पहले अस्वीकृत की जा चुकी अर्जी को फिर से दाखिल किया जा सकता है.

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डेट्स ऑफ फाइलिंग चार्ट से होगी उम्र की गणना

संघीय एजेंसी ने बताया कि यूएससीआईसी नए दिशा-निर्देश के तहत सीएसपीए के लिए इन प्रवासियों की आयु की गणना के मकसद से ‘फाइनल एक्शन डेट चार्ट’ के बजाय ‘डेट्स ऑफ फाइलिंग चार्ट’ का इस्तेमाल करेगा. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वीजा बुलेटिन का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि वीजा संख्या कब उपलब्ध होगी. वीजा बुलेटिन में दो चार्ट होते हैं- ‘डेट्स ऑफ फाइलिंग चार्ट’ और ‘फाइनल एक्शन डेट चार्ट.

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