नयी दिल्ली : सरकार ने बकाया कर के मामले में एक अहम कदम उठाते हुए 100 रुपये तक के आयकर बकाया रखने वालों का टैक्स माफ कर दिया है. देश में ऐसे करीब 18 लाख बकायेदार हैं, जिनके पास 100 रुपये तक का आयकर बकाया है. सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम से सरकार को करीब 7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इन 18 लाख बकायेदारों के लिए यह राहत की बात है. वहीं , सरकार के लिए भी यह फैसला काफी राहत भरा है. ऐसा इसलिए, क्योंकि इस फैसले के चलते अब सरकार के पास लंबित 18 लाख मामले एक साथ निपट जायेंगे.
सरकार की तरफ से ऐसा कदम इसलिए उठाया गया, क्योंकि इन 18 लाख लोगों से 100 रुपये तक के बकाया आयकर को वसूलने में जितने पैसे खर्च होते, उससे 18 लाख मामलों से सरकार को टैक्स भी नहीं आता. इस फैसले से सरकार का पैसा और समय दोनों ही बचेंगे. इसी तरह से 100-5000 रुपये तक के बकाया टैक्स के करीब 22 लाख मामले सरकार के पास लंबित हैं.
ऐसा करने का फैसला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से किया गया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे हरी झंडी दे दी है. जेटली ने इस कदम को डेलीगेशन ऑफ पावर रूल्स, 1978 के तहत मंजूरी दी है, जिसमें वित्त मंत्री को कोई भी कर बकाया माफ करने का अधिकार है.
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