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7th Pay Commission latest update: रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, नाइट ड्यूटी अलाउंस पर आया फैसला

Updated at : 06 Apr 2021 4:22 PM (IST)
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7th Pay Commission latest update: रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, नाइट ड्यूटी अलाउंस पर आया फैसला

7th Pay Commission latest update: रेलवे कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है. रेलवे ने नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले अलांउस के नियमों में बदलाव किया है. मामला 43,600 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को नाइट अलाउंस नहीं देने का है. ऐसी चर्चा थी कि अगर ऐसे कर्मचारियों को नाइट अलाउंस मिला है तो सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उनसे उस पैसे की रिकवरी की जायेगी.

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7th Pay Commission latest update: रेलवे कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है. रेलवे ने नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले अलांउस के नियमों में बदलाव किया है. मामला 43,600 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को नाइट अलाउंस नहीं देने का है. ऐसी चर्चा थी कि अगर ऐसे कर्मचारियों को नाइट अलाउंस मिला है तो सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उनसे उस पैसे की रिकवरी की जायेगी.

रेलवे डिपार्टमेंट ने फिलहाल रिवकरी पर रोक लगा दी है और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग (DOPT) को रिवकरी पर रोक लगाने के लिए चिट्ठी भेज दी है. पत्र में कहा गया है कि जो भी कर्मचारी विभिन्न परिस्थितियों में नाइट ड्यूटी करते हैं उनके लिए नाइट अलाउंस की व्यवस्था होनी चाहिए. बता दें कि रेलवे कर्मचारी यूनियनों ने बड़े जोर से इस मुद्दे को मंत्रालय के सामने उठाया था.

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिविजन के महासचिव अनूप शर्मा ने मीडिया को बताया कि रेलवे ने नाइट अलाउंस के रिवकरी पर फिलहाल रोक लगा दी है. विभिन्न रेलवे यूनियनों ने रेल मंत्रालय से मांग की थी कि अगर श्रमिकों को नाइट अलाउंस नहीं दिया जायेगा तो उन्हें नाइट ड्यूटी में बुलाया भी नहीं जाना चाहिए.

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यहां बता दें कि नाइट ड्यूटी अलाउंस की गणना के नियमों में भी कुछ बदलाव किये गये हैं. इन बदलावों को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है. नाइट ड्यूटी के अलाउंस की नयी गणना के तैयार किये गये फॉर्मूले के अनुसार बेसिक सैलरी+डीए/200 के आधार पर अलाउंस तय किया जायेगा. यह फॉर्मूला सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में लागू होगा.

एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि जो भी कर्मचारी नाईट ड्यूटी करेंगे. उनके दिनों की गणना सुपरवाइजर के रिपोर्ट के आधार पर की जायेगी. मतलब कौन सा कर्मचारी कितने दिन नाइट ड्यूटी करता है इसका सर्टिफिकेट सुपरवाइजर से लेना होगा. ग्रेड ए के सभी कर्मचारियों को एक ही नाइट ड्यूटी अलांउस मिलेगा. अलाउंस तभी मिलेगा जब कर्मचारी रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच काम करे.

Posted By: Amlesh Nandan.

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