नयी दिल्ली: भारती सेल्यूलर के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुनील भारती मित्तल ने सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष आज दावा करते हुये कहा कि अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मामले में सुनवाई पर रोक जारी है.
मित्तल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी के समक्ष कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उनके :मित्तल: खिलाफ होने वाली सुनवाई आगे टालने संबंधी उसके पहले के अंतरिम आदेश पर अगले निर्देश तक स्पष्टीकरण की जरुरत नहीं है.
अधिवक्ता ने कहा कि शीर्ष अदालत के 26 अप्रैल के अंतरिम आदेश के तहत अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मामले में अदालत के समक्ष सुनवाई पर रोक अभी जारी है.
न्यायालय ने 26 अप्रैल के अपने अंतरिम आदेश में मित्तल तथा एस्सार समूह के प्रवर्तक रवि रुईया को व्यक्तिगत रुप से पेश होने की छूट देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ सुनवाई अगले आदेश तक ‘निलंबित’ रहेगी.
साल्वे ने अदालत को आज यह भी सूचित किया कि कुछ बैठक के कारण फिलहाल मित्तल देश से बाहर हैं और वह 26 अगस्त को अदालत के समक्ष उपस्थिति नहीं हो सकेंगे। मामले की अगली सुनवाई के लिये 26 अगस्त की तारीख मुकर्रर है.
रुईया के वकील महेश अग्रवाल ने भी सूचित किया कि उनके मुवक्किल भी भारत में नहीं है और 26 अगस्त को अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगे.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने इस संदर्भ में अधिवक्ताओं के दोनों उद्योगपतियों के उपस्थिति नहीं होने के संदर्भ में मौखिक अनुरोध को अनुमति दे दी और कहा कि वह अगली सुनवाई के दिन इस मामले में सीबीआई की दलीलों को सुनेंगे.
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