मुंबई : रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी)और मनीलांड्रिंग रोधी नियमों के उल्लंघन मामले में आज स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक सहित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के 22 बैंकों पर 49.5 करोड़ रूपये का जुर्माना लगा दिया. रिजर्व बैंक ने इसके साथ ही सिटीबैंक और स्टेनचार्ट सहित सात बैंकों को सावधानी बरतने के पत्र भी भेजे हैं.
रिजर्व बैंक की यह कारवाई एक ऑनलाइन पोर्टल में नियमों के उल्लंघन का खुलासा सामने आने के बाद की गई. केंद्रीय बैंक ने आज जारी एक वक्तव्य में कहा ‘‘प्रत्येक मामले में तथ्यों पर विचार के बाद रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा है कि नियमों के कुछ उल्लंघन सही साबित हुये हैं और इनमें मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना उचित होगा.’’
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), बैंक ऑफ इंडिया, केनारा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और फैडरेल बैंक प्रत्येक पर 3 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया गया है. कुछ अन्य बैंकों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, लक्ष्मी विलास बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक और आंध्र बैंक प्रत्येक पर ढाई करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया गया.
इसके अलावा यस बैंक, विजय बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स और धनलक्ष्मी बैंक प्रत्येक पर नियमों का उल्लंघन करने पर 2 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया गया. अन्य बैंक जिन्हें रिजर्व बैंक ने दंडित किया है उनमें ड्यूश बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक,आईएनजी वैश्या बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक और रत्नाकर बैंक को भी दंडित किया गया.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.