नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने रैनबैक्सी के खिलाफ दायर जनहित याचिका को आज रद्द कर दिया. इस याचिका में कंपनी पर भारत में घटिया दवाएं बनाने और बेचने का आरोप लगाया गया था. याचिका रद्द होने से रैनबैक्सी को राहत मिली है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.