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Bihar Panchayat Chunav: बिहार पंचायत चुनाव में फंस गया पेच, अब जून-जुलाई से पहले मतदान संभव नहीं! पढ़ें- क्या है दिक्कत

Updated at : 18 Mar 2021 11:08 AM (IST)
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Bihar Panchayat Chunav: बिहार पंचायत चुनाव में फंस गया पेच, अब जून-जुलाई से पहले मतदान संभव नहीं! पढ़ें- क्या है दिक्कत

Bihar Panchayat Chunav: बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election Date) की तारीखों के ऐलान होने का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लगा है. अब पंचायत चुनाव (Panchayat Election 2021) की तारीखों के लिए कम से कम अगले माह तक का इंतजार करना होगा. इवीएम (EVM in Panchayat Chunav) के उपयोग संबंधी मामला अब तक नहीं सुलझा है.

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Bihar Panchayat Chunav: बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election Date) की तारीखों के ऐलान होने का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लगा है. अब पंचायत चुनाव (Panchayat Election 2021) की तारीखों के लिए कम से कम अगले माह तक का इंतजार करना होगा. इवीएम (EVM in Panchayat Chunav) के उपयोग संबंधी मामला अब तक नहीं सुलझा है. ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल-मई में प्रस्तावित मतदान अब जून-जुलाई में हो सकता है.

बीते सोमवार को पटना हाइकोर्ट (Patna Highcourt) ने पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) में इवीएम (EVM) के उपयोग संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) द्वारा दायर की गयी रिट याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of india) के साथ ही सभी संबंधित पक्षों को कहा है कि पंचायत चुनाव में इवीएम के इस्तेमाल (Uuse of EVM in Bihar Panchayat Election) के मामले को मिल बैठकर छह अप्रैल के पहले निपटा लें. कोर्ट ने कहा कि यह भारत के निर्वाचन आयोग का नीतिगत फैसला है, इसमें कोर्ट किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझता है.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर इस बीच सभी पक्ष आपसी सहमति से उचित निर्णय नही लेते हैं तो अंत मे कोर्ट को अपना फैसला सुनाना पड़ेगा. न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से जो भी निर्णय हो उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाय ताकि कोर्ट उचित निर्णय ले सके.

भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग आमने सामने

गौरतलब है कि बिहार आगामी पंचायत चुनाव के लिए इवीएम मशीन की आपूर्ति करने के लिये बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पटना हाइकोर्ट में यह रिट याचिका दायर की गयी है . उक्त याचिका के माध्यम से भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 21 जुलाई, 2020 को जारी किये गए उस पत्र को चुनौती दी गयी है, जिसमे कहा गया है कि हरेक राज्य के निर्वाचन आयोग के लिए इवीएम व वीवीपैट मशीनों की आपूर्ति व डिजाइन लेने के के पहले भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेनी आवश्यक है .

भारत निर्वाचन आयोग पर भेदभाव बरतने का आरोप

राज्य निर्वाचन आयोग मार्च से मई 2021 के बीच सूबे में होने जा रहे पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में इवीएम का उपयोग चाहता है. तीन- स्तरीय पंचायती राज चुनाव के लिए एक विशेष तकनीक युक्त इवीएम मशीनों की जरूरत है. जिसे सिक्योर्ड डिटैचेबल मेमरी मॉड्यूल प्रणाली कहा जाता है . इस डिजाइन की इवीएम आपूर्ति करने के लिए हैदराबाद स्थित निर्माता कंपनी इसीआइएल भी आपूर्ति करने को तैयार है.

राज्य आयोग ने हाइकोर्ट में दायर रिट याचिका में भारत के निर्वाचन आयोग पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उपरोक्त तकनीकी युक्त इवीएम मशीनों के आपूर्ति की मंजूरी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पंचायती राज चुनाव के लिए दिया है, लेकिन बिहार के पंचायती राज चुनाव के मामले में भेदभाव बरता जा रहा है .

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Posted By: utpal Kant

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