38.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अलीगढ़: नगर निकाय चुनाव में रैली निकालने से पहले जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति,17 अप्रैल से नामांकन

जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी द्वारा जनपद के समस्त नगरीय निकायों के सभी प्रत्याशियों व मतदाताओं को अधिसूचना एवं आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के सबंध में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अवगत कराया गया.

अलीगढ़ : नगर निकाय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी द्वारा जनपद के समस्त नगरीय निकायों के सभी प्रत्याशियों व मतदाताओं को अधिसूचना एवं आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के सबंध में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अवगत कराया गया. जिले के कुल 18 नगर निकायों के 329 वार्डों के लिए 1177317 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसमें 6.22 लाख पुरूष मतदाता एवं 5.55 लाख महिला मतदाता हैं. स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए 309 मतदान केन्द्रों पर 1063 मतदेय स्थल बनाये गये है. जिनमें 31 अति संवेदनशील प्लस, 62 अतिसंवेदनशील, 93 संवेदनशील मतकेन्द्र चिन्हित किए गये हैं.

17 अप्रैल से नामांकन

जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निगम के लिए नामांकन कलक्ट्रेट में एवं नगर पालिका व नगर पंचायतों के लिए तहसील मुख्यालयों पर होगा. समस्त निकायों में निर्वाचन करवाने के लिए धनीपुर मंडी से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जायेगा. जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि जनपद के समस्त नगरीय निकायो के अध्यक्ष, सदस्यों के नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का दिनांक व समय 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक रहेगा. मतदान 11 मई को और मतगणना 13 मई को होगी.

चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर की पूर्वानुमति लेनी होगी

जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, हाते, दीवार का उपयोग, झण्डा लगाने, झंडा टांगने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं और एजेण्ट को ऐसा करने देंगे. किसी भी शासकीय, सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थल, भवन, परिसर पर विज्ञापन, वॉल राईटिंग नहीं करेंगे. कटआउट होर्डिग्स, बैनर नही लगाएंगे और न ही किसी प्रकार से गंदा करेंगे. चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा.

Also Read: यूपी नगर निगम चुनाव: आगरा में मेयर के लिए अब तक खरीदे गए चार पर्चे, 343 पार्षदों के पर्चे बिके
प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम जरुरी

नगर निकाय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण कराने के लिए प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो. मुद्रित या प्रकाशित नही करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा. किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों, प्रत्याशियो की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नही कराई जाएगी. यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा-171- एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा. मतदान सामाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जाएगा. इसमें टीवी, केबिल चैनल, रेडियो, प्रिन्ट मीडिया द्वारा किया जा रहा चुनाव प्रचार विज्ञापन भी सम्मलित होगा.

भय, लोभ, लालच में आये बिना वोट करने की अपील

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने निर्वाचन को सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने के लिए तैयारियों के क्रम में बताया कि बूथों की संवेदनशीलता को देखते हुए ऑनलाईन केन्द्र मानीटरिंग सिस्टम, वेवकास्टिंग, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरे, फ्लाईंग स्कॉट टीम, स्थैटिक स्कार्ट टीम, क्विक रिस्पॉन्स टीम सहित अन्य टीमों को एक्टिव किया गया है. उन्होंने सभी मतदाताओं से बिना किसी भय व दुष्प्रभाव, लोभ, लालच में आये बिना बढ़ चढ़कर वोट में सहभागिता करने की अपील की. उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने व आचार संहिता का उल्लघंन करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने वालों के विरुद्द कठोरतम कार्यवाही की जाएगी.

रिपोर्ट- आलोक, अलीगढ़

Also Read: अलीगढ़ DM ने रिंकू सिंह से वीडियो कॉल कर की बातचीत, बोले- अगले मैच में और ठोक कर आना, मेरठ से बल्ले दिलाएंगे

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें