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Aligarh News: अलीगढ़ के एक मैरिज होम में आज एक साथ 250 शादियां, आप भी उठा सकते हैं योजना का लाभ

Updated at : 11 Dec 2021 9:46 AM (IST)
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Aligarh News: अलीगढ़ के एक मैरिज होम में आज एक साथ 250 शादियां, आप भी उठा सकते हैं योजना का लाभ

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अलीगढ़ के एक मैरिज होम में शनिवार को 250 वर-वधूओं का विवाह एक साथ होने जा रहा है.

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Aligarh News: शहर में एक मैरिज होम शनिवार को चर्चा का विषय बना हुआ है. जिसमें एक साथ 250 बारात आएंगी और एक साथ 250 जोड़े परिणय सूत्र के बंधन में बंध जाएंगे. मैरिज होम में 250 वर-वधू के विवाह की विशाल दावत भी एक साथ ही होगी.

250 जोड़ों का होगा सामूहिक विवाह

अलीगढ़ के खैर रोड स्थित जलालपुर के निकट अभिमन्यू इंक्लेव में ये कार्यक्रम हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 250 जोड़ों का विवाह होगा. सुबह 11 बजे से सामूहिक विवाह की सभी रस्में शुरू हो जाएंगी. बारात आएंगी और वधू की पारंपरिक विदाई होगी. वर-वधू के साथ उनके परिजन सामूहिक विवाह में रहेंगे. वर-वधू को आशीर्वाद देने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है.

विवाह की सभी तैयारियों पूरी

समाज कल्याण विभाग ने सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां पूरी कर ली हैं. पहले सामूहिक विवाह 5 दिसंबर को होने थे, फिर 10 दिसंबर और अब आज 11 दिसंबर को आयोजित होंगे.

सरकार देती है कई मदद

सामूहिक विवाह योजना में सरकार 51,000 रुपए देती है, जिसमें 35,000 रुपए वधू के बैंक खाते में भेजे जाता हैं, जबकि 10,000 रुपए शादी के सामान के लिए, और 6,000 शादी में भोजन आदि पर खर्च किया जाता है. शादी के 3 महीने पहले या शादी के 3 महीने बाद तक 20,000 के अनुदान के लिए आवेदन किया जाता है.

सामूहिक विवाह योजना का लाभ कैसे लें?

सामूहिक विवाह योजना में आर्थिक लाभ पाने के लिए आवेदक को प्रदेश का निवासी होना चाहिए. शादी के समय लड़की 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए. शहर में रहने वाले परिवार की आय 56,460 रुपए और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवार की आय 46,080 रुपए तक होनी चाहिए.

योजना का लाभ लेने के जरूरी डॉक्यूमेंट्स

आवेदन करने के लिए निवास प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र, नवविवाहित कन्या का बैंक पासबुक, वर-वधू की पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, वर-वधू का आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र, वर-वधू का जन्म या आय प्रमाण पत्र दस्तावेज की जरूरत होती है.

रिपोर्ट चमन शर्मा, अलीगढ़

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