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पटना : चेकिंग में कागजात नहीं जब्त कर सकते
कार्रवाई के दौरान सरकार के आदेश की कर रहे अवहेलना पटना : पुलिस ने बुधवार सुबह दस बजे सचिवालय के पास रांग साइड से टर्न लेने पर निजी कंपनी में काम करने वाले अमित कुमार को रोक लिया. जुर्माना अदा न करने पर गाड़ी के मूल कागज जब्त कर लिये. अमित ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं […]
कार्रवाई के दौरान सरकार के आदेश की कर रहे अवहेलना
पटना : पुलिस ने बुधवार सुबह दस बजे सचिवालय के पास रांग साइड से टर्न लेने पर निजी कंपनी में काम करने वाले अमित कुमार को रोक लिया. जुर्माना अदा न करने पर गाड़ी के मूल कागज जब्त कर लिये. अमित ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं. केंद्र सरकार द्वाराबनाये गये ट्रैफिक नियमों काउल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के दौरान पुलिस – परिवहन अधिकारी केंद्र सरकार के ही दूसरे आदेश की अवहेलना कर रहे हैं. ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के दौरान पुलिस कर्मियों ने केंद्र सरकार के आदेश का पालन किया होता तो अमित के दस्तावेज जब्त नहीं होते.
दस्तावेज जब्त करने की जरूरत ही नहीं : किसी भी वाहन के कागजों को भौतिक रूप से जब्त नहीं करने के लिये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को आठ अगस्त, 2018 को आदेश दिया था.
केंद्र सरकार के पत्र संख्या आरटी 11036/64/2017 एमवीएल में स्पष्ट निर्देश है कि प्रवर्तन के समय अभियाेग (चालान) की स्थिति में अधिकारी डाक्यूमेंट को ई-चालान सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रानिक्ली जब्त किया जाये. जिससे जब्त डाक्यूमेंट की स्थिति सारथी/वाहन डाटाबेस पर प्रदर्शित हो. किसी भी डाक्यूमेंट को भौतिक रूप से जब्त करना जरूरी नहीं है.
पुलिस के पास सीमित जिम्मेदारी
ट्रैफिक नियम और उनको लागू कराने में परिवहन विभाग ही नोडल विभाग है. पुलिस सीमित जिम्मेदारी है उसी के तहत काम कर रही है.
जितेंद्र कुमार, एडीजी
मुख्यालय सह पुलिस प्रवक्ताअपने डाक्यूमेंट को ऐसे करें डिजिटल
डीजी लॉकर में रखे वाहनों के कागज भौतिक कागजों की तरह मान्य हैं. इसके लिये सबसे पहले प्ले स्टोर से डिजी लॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर इंस्टाल करें. एप को ओपन करें. साइन अप पर क्लिक करें. मोबाइल नंबर डालें. ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाइ पर क्लिक करें. नया पेज ओपन होने पर यूजर नेम और पासवर्ड डालें. साइनअप पर क्लिक करें. डिजी लाॅकर को आधार से लिंक करें. लिंक वेरीफाइ होने के बाद डीजी लॉकर पर अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं. आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते है उन सभी को अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में स्कैन कर ले या फ़ोटो ले ले.
पटना : डीजी लॉकर में रखे वाहनों के कागज हैं मान्य
लोक सेवाओं की समय सीमा हुई कम
पटना : राज्य सरकार ने परिवहन विभाग की सात लोक सेवाओं की समय सीमा को कम कर दिया है. लोक सेवाओं का अधिकार कानून (आरटीपीएस) के तहत सेवा प्रदान करने के लिए पहले से निर्धारित समयसीमा को कम कर दिया गया है. साथ ही इन सेवाओं के नहीं मिलने पर इसके लिए अपील करने की समयसीमा भी कम कर दी गयी है. कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. विभाग को अब इस नये प्रावधान के तहत ही लोगों को सुविधाएं देनी होगी.
10 दिनों में होगा लाइसेंस का रिन्यूअल
इसके तहत परिवहन विभाग के अंतर्गत अब किसी तरह की लाइसेंस का रिन्यूअल 30 कार्य दिवस के बजाये 10 कार्य दिवस में होगा. ड्राइविंग लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में बदलने की समयसीमा 15 दिन के बजाये सात दिन हो गयी है.
इसी तरह निजी और कॉमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन की अवधि पहले 30 हुआ करती थी. इसे घटाते हुए निजी वाहनों के लिए 10 और कॉमर्शियल वाहनों के लिए सात दिन कर दिया गया है.
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रद्द करने की समयसीमा 45 दिन से घटाकर 30 दिन, ट्रेड सर्टिफिकेट को रिन्यूवल या जारी करना का काम 15 के बजाये 10 दिन, कॉमर्शियल वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट 15 के स्थान पर सात दिन और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की जांच कर रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा 15 के स्थान पर 10 दिन हो गयी है. इन सेवाओं के निर्धारित समय पर नहीं मिलने पर इसके लिए अपील करने की समयसीमा भी कम कर दी गयी है.
नियम तोड़ने पर पुलिसकर्मियों पर दोगुना जुर्माना
पटना : पुलिसकर्मियों ने ट्रैफिक नियमों काे तोड़ा, तो उन्हें दोगुना जुर्माना देना होगा. राज्य पुलिस परिवहन मुख्यालय ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है. डीएसपी, परिवहन मुख्यालय ने आदेश में कहा है कि पुलिस पदाधिकारी व कर्मी ट्रैफिक नियमों का पालन करें.
नियम तोड़ने पर कड़ा दंड किया जायेगा. पुलिसवाले बिना हेलमेट दोपहिया वाहन नहीं चलायेंगे. चारपहिया वाहन में चालक और आगे बैठने वाला व्यक्ति सीट बेल्ट लगायेगा. ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करनेवाले पदाधिकारी और कर्मियों से दोगुना जुर्माना लिया जायेगा. यह वेतन से कटेगा. अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिसकर्मी के आला अधिकारी को लिखा जायेगा.
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