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झारखंड : चर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में आया नया मोड़
रांची : 22 जून 2019 को सरायकेला के धतकीडीह में हुए चर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में नया मोड़ आया है. एमजीएम अस्पताल, जमशेदपुर के पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि तबरेज की सामान्य मौत नहीं हुई थी. बल्कि उसकी हत्या हुई थी. रिपोर्ट में कहा गया है […]
रांची : 22 जून 2019 को सरायकेला के धतकीडीह में हुए चर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में नया मोड़ आया है. एमजीएम अस्पताल, जमशेदपुर के पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि तबरेज की सामान्य मौत नहीं हुई थी. बल्कि उसकी हत्या हुई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि गंभीर पिटाई से तबरेज की हड्डी टूटी, हार्ट चेंबर में खून जमने से उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गयी. इसी मामले से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ था.
उसकी फोरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि हो गयी है कि वीडियो सही था. इस आधार पर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सरायकेला पुलिस ने बुधवार को 13 आरोपियों के खिलाफ फिर से हत्या की धारा 302 लगाते हुए संबंधित कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल की है. इससे पूर्व पुलिस ने तबरेज के मामले में उसका बेसरा सुरक्षित रखा था. एफएसएल में बिसरा की जांच करायी गयी थी.
जिसमें कहा गया था कि तबरेज की मौत का कारण हृदय गति रुकना है. लेकिन हृदय गति रुकने का स्पष्ट कारण नहीं था. इसलिए पुलिस ने बिना 302 लगाये हुए 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया था. लेकिन मामले की जांच पुलिस ने जारी रखी. चार्जशीट के बाद तबरेज की पत्नी ने पति की हत्या किये जाने और दोषियों के खिलाफ लगे धारा 302 हटाने को लेकर सवाल उठाये थे.
इन पर चार्जशीट : विक्रम मंडल, अतुल महली, भीमसेन मंडल, कमल महतो, सुनामो प्रधान, प्रेम चंद्र महली उर्फ मंगला महली, सुमंत महतो, मदन नायक, चामु नायक, महेश महली, कुशल महली, सत्यनारायण नायक और प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल.
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