रांची : चुनाव आयोग के प्रावधान के तहत राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर वह व्यक्ति किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है. लेकिन, उसके प्रस्तावकों का नाम उसी विधानसभा क्षेत्र में होना अनिवार्य है, जहां से अभ्यर्थी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करता है. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए एक प्रस्तावक और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी के लिए 10 प्रस्तावक का होना अनिवार्य है.
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विज्ञापन से बकाये की जानकारी देंगे प्रत्याशी
रांची : चुनाव आयोग के प्रावधान के तहत राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर वह व्यक्ति किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है. लेकिन, उसके प्रस्तावकों का नाम उसी विधानसभा क्षेत्र में होना अनिवार्य है, जहां से अभ्यर्थी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करता है. […]
विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशी पर सरकारी बकाया हुआ, तो उसे अखबारों में विज्ञापन देकर इसकी सूचना देगी होग. अभ्यर्थियों पर सरकारी आवास, बिजली, फोन, जलापूर्ति या परिवहन आदि से संबंधित बकाया होने पर नामांकन पत्र दाखिल करने के समय शपथ पत्र से इसकी जानकारी देनी होगी.
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